बहराइच:- 30 नवम्बर को प्रस्तुत किये जा सकते हैं साक्ष्य,सिद्धदोष बन्दी की मृत्यु की न्यायिक जॉच 


बहराइच 20 नवम्बर। मु.अ.सं. 76/2021 अन्तर्गत धारा 457, 380, 411 भा.दं.सं., थाना-बौण्डी, जनपद-बहराइच के वाद में निरूद्ध सिद्वदोष बंदी जिमीदार पुत्र मटरू आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम दिकौलिया, थाना बौण्डी, बहराइच की मृत्यु 19 दिसम्बर 2021 को सांयकाल 07ः35 बजे जिला चिकित्सालय बहराइच में उपचार के दौरान हो गयी थी। उक्त मृत्यु के सम्बन्ध में न्यायिक जॉच अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा की जा रही है। 
यह जानकारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच कृष्ण कुमार ने दी है। श्री कुमार ने बताया कि उक्त मृत्यु की बाबत यदि किसी व्यक्ति को कोई साक्ष्य अथवा प्रलेख प्रस्तुत करना है तो वह 30 नवम्बर 2022 को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य अथवा प्रलेख प्रस्तुत कर सकते हैं।
                     

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