उतरौला(बलरामपुर) उतरौला बाजार में 26 मार्च 2005 को हुए सांप्रदायिक दंगे के मामले में 31 अक्तूबर को न्यायालय ने सजा सुनाई। आगजनी, दंगा, लूटपाट समेत अन्य धाराओं मे दर्ज मामले में कुल 41 लोगों को पांच-पांच साल का कारावास व पांच-पांच हजार रुपयों का अर्थदंड लगाया गया है। 
इससे पूर्व 20 अक्टूबर कोज जहेंद्र पाल ने आरोप पत्र में नामजद 64 में बचे 59 लोगों में से 18 लोगों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण उन्हें दोषमुक्त कर दिया था।
 ट्रायल के दौरान पांच लोगों की मौत होने के कारण उनका नाम पत्रावली से हटा दिया गया था।  
शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ ने जमानत  दे दिया है  पूर्व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अनूप चंद्र गुप्ता को जमानत मिल गई है न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता बालेश्वर श्रीवास्तव व ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने बहस किया।
असगर अली
उतरौला 

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