पुरुष के शादीशुदा होने की जानकारी के बावजूद,उससे संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं 


 केरला हाईकोर्ट ने कहा कि शादी करने के झूठे वादे पर दुष्कर्म करने का आरोप तब बेमानी है जबकि महिला को पता हो कि पुरुष पहले से ही शादीशुदा है। जानकारी होने के बावजूद विवाहित व्यक्ति से संबंध जारी रखा गया।

यह सिर्फ प्यार का मामला है। इसी के साथ कोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज केस को रद करने के आदेश दिए।

शारीरिक संबंध केवल प्यार और जुनून का कारण

न्यायमूर्ति कौसर एदग्गापथ ने कहा कि ऐसे जोड़े के बीच किसी भी तरह का शारीरिक संबंध केवल प्यार और जुनून के कारण कहा जा सकता है न कि शादी करने के बहाने से किए गया दुराचार। 2010 से महिला आरोपित के संपर्क में थी। युवक ने 2013 में शादी कर ली। इस संबंध में जानकारी होने के बावजूद महिला ने उससे संबंध बनाए।

युवक ने शादी करने से किया मना

कोर्ट ने कहा कि यदि कोई पुरुष संबंध बनाने के बाद शादी के वादे से पीछे हट जाता है और संबंध सहमति से बने हैं तो उस पर धारा 376 लगानी नहीं बनती। महिला ने कहा था कि नौ वर्षों के दौरान भारत और उससे बाहर कई जगह उससे युवक ने शारीरिक संबंध बनाए लेकिन बाद में शादी से मुकर गया।

कोर्ट ने रद किया प्राथमिकी

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की शादी कई साल पहले हुई थी। लेकिन पता होने के बावजूद महिला 2019 तक उसके साथ संबंध बनाती रही। इसलिए आरोप सही नहीं कहे जा सकते और यह केस दर्ज करने का आधार नहीं है। अदालत ने आखिरकार याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद करने का फैसला सुनाया।

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