जौनपुर। डीएम ने एक का चरित्र प्रमाण पत्र किया निरस्त , दूसरे का किया निलम्बित
जौनपुर। जन शिकायतों की जांच में आरोप सही पाए जाने पर डीएम ने दो लोगो का चरित्र प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया है । दोनों लोगो के ऊपर आरोप है कि इन लोगो ने थानों में दर्ज मुकदमो को छिपाकर चरित्र प्रमाण बनाया कर उपयोग कर रहे हैं।
प्रेस को जारी विज्ञप्ति में जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि अवनीश शुक्ला पुत्र स्व0 रामानन्द शुक्ला, निवासी ग्राम-हुसेनाबाद कचहरी रोड, थाना-लाइन बाजार, जनपद-जौनपुर का चरित्र प्रमाण-पत्र पुलिस अधीक्षक, जौनपुर के संस्तुति के क्रम में फार्म कीपर द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र को अग्रिम आदेशों तक के लिए निलम्बित किया गया है। पुलिस अधीक्षक, जौनपुर द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि “अवनीश कुमार शुक्ला पुत्र स्व0 रामानन्द शुक्ला, निवासी सिविल लाइन, थाना-लाइन बाजार, जौनपुर के विरूद्ध थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 99/2008 धारा-279/323/504/447 पी0सी0 में आरोप पत्र ए-108 दिनांक 20-04-2008 को एस0आई0 गयासुद्दीन खाँ द्वारा मा० न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अवनीश शुक्ला उपरोक्त का चरित्र सत्यापन की संस्तुति नही की जाती है।
अतः पुलिस अधीक्षक, जौनपुर की उपरोक्त आख्या के कम में अवनीश शुक्ला पुत्र स्व0 रामानन्द शुक्ला, निवासी ग्राम-हुसेनाबाद कचहरी रोड थाना-लाइन बाजार, जनपद जौनपुर का चरित्र प्रमाण पत्र संख्या-773/फार्म कीपर, जौनपुर, दिनांक 26-07-2021 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि हिमांशु विक्रम सिंह पुत्र नागेन्द्र प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम-सेहमलपुर, थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर का चरित्र प्रमाण-पत्र पुलिस अधीक्षक, जौनपुर के संस्तुति के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी, जौनपुर के प्रमाण पत्र संख्या-534/ फार्म कीपर, जौनपुर, दिनांक 24-08-2020 द्वारा निर्गत किया गया।
जनता दर्शन के समय आशीष कुमार सिंह पुत्र जनार्दन सिंह, निवासी ग्राम- लोहगाजर, थाना जलालपुर, जौनपुर के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र पर डीएम द्वारा जांच में हिमांशु विक्रम सिंह उर्फ आशु सिंह पुत्र नागेन्द्र सिंह के ऊपर थाना लाइन बाजार में अपराध संख्या-243/21 धारा-147, 148, 324, 504, 506, 307, पंजीकृत है।अतः हिमांशु विक्रम सिंह पुत्र नागेन्द्र प्रसाद सिंह निवासी ग्राम- सेहमलपुर, थाना जलालपुर, जनपद-जौनपुर का चरित्र प्रमाण पत्र संख्या - 534/फार्म कीपर, जौनपुर, दिनांक 24-08-2020 को अग्रिम आदेशों तक के लिए निलम्बित किया जाता है। पुलिस अधीक्षक, जौनपुर की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी, जौनपुर की अनुमति प्राप्त किये बिना भविष्य में प्रमाण-पत्र का प्रयोग किया जाता है तो उसे अवैध माना जाएगा तथा उपरोक्त की वसूली भी की जाएगी।
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