धोखाधड़ी के मामले में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ टांडा कोतवाली में मुकदमा हुआ दर्ज

           गिरजा शंकर गुप्ता ब्यूरों
अंबेडकर नगर। धोखा धडी़  कर भूमि का उपनिबंधक कार्यालय टांडा में बैनामा  कराने के मामले में आधा दर्जन के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा कोतवाली पुलिस ने दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार  टांडा कोतवाली क्षेत्र के सकरावल पूरब निवासी अहमद पुत्र मेराज ने सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर मोहल्ले के गजाला परवीन पत्नी अतीकुर्रहमान, जावेद पुत्र अब्दुल लतीफ उर्फ गोगा एवं मोहम्मद परवेज पुत्र मोहम्मद सुफियान को विपक्षी बनाया। और कहां गया है कि पिता के वृद्ध होने का फायदा उठाते हुए मोहल्ले के अतीकुर्रहमान पुत्र एवादुर्रहमान, मो. परवेज पुत्र मो. सूफियान, मास्टर मोहम्मद आरिफ पुत्र अनवर ने पेंशन बनवाने की बात कहकर कचहरी लेकर गए। वहां पर पिता का आधार कार्ड एवं फोटो लिया। गत माह दो जून को पिता के नाम खतौनी में दर्ज जमीन का बैनामा गजाला परवीन पत्नी अतीकुर्रहमान के नाम बैनामा दस्ताबेज कराया जिस पर हासिया गवाह सफीकुर्रहमान पुत्र एबादुर्रहमान व जावेद पुत्र लतीफ उर्फ गोगा हैं। बैनामें में पिता को साढ़े चार लाख रुपए कई किस्तों में देने की बात लिखी गई है जब कि खाते में एक रुपए भी नहीं दिया गया। मामले की गम्भीरता के दृष्टिगत सीेजेएम ने विपक्षीगणों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया था। आदेशों के अनुपालन में टांडा कोतवाली में विपक्षीगणों के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो गया है। प्रभारी निरीक्षक अमित प्रताप सिंह ने बताया कि अभियोग पंजीकृत विवेचना शुरू कर दिया गया है।

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