घर में अकेली महिला के साथ छेड़खानी व मारपीट, पुलिस ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया मुकदमा, एक की हुई गिरफ्तारी
गिरजा शंकर गुप्ता ब्यूरों
अंबेडकर नगर। घर में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी करने व 10 वर्ष के नाबालिग बच्चे को मारने पीटने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को भेजो सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया हैं।मामला कोतवाली टांडा क्षेत्र के ग्राम छांगुरपुर मिश्रौलिया का है। पीड़िता ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 25 अक्टूबर को दिन में समय करीब 12:00 बजे जब परिवार वाले मछली का शिकार करने के लिए तालाब पर गए हुए थे। उस समय पीड़ित महिला अपने घर में बच्चे के साथ मौजूद थी और महिला अपने घर के अंदर बर्तन मांज रही थी पीडिता का कहना है कि तभी मौके का फायदा उठाकर विपक्षी इंद्रजीत पुत्र छोटेलाल व वृतानी पुत्र हरिराम घर में घुस आए और मोबाइल से फोटो खींचना शुरू कर दिए महिला द्वारा मना करने पर महिला के साथ जबरदस्ती छेड़खानी करने लगें और महिला के नाबालिग बच्चे शुभम सिंह को आरोपियों द्वारा मारा पीटा गया। पीड़िता द्वारा पुलिस को सूचना दी पर आरोपी इंद्रजीत मौके से फरार हो गया और वृतानी को पुलिस ने पकड़ कर थाने ले आई। मामले को गंभीरता से लेते हुए टांडा कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 354,323,452 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया लिया गया है।
अंबेडकर नगर। घर में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी करने व 10 वर्ष के नाबालिग बच्चे को मारने पीटने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को भेजो सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया हैं।मामला कोतवाली टांडा क्षेत्र के ग्राम छांगुरपुर मिश्रौलिया का है। पीड़िता ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 25 अक्टूबर को दिन में समय करीब 12:00 बजे जब परिवार वाले मछली का शिकार करने के लिए तालाब पर गए हुए थे। उस समय पीड़ित महिला अपने घर में बच्चे के साथ मौजूद थी और महिला अपने घर के अंदर बर्तन मांज रही थी पीडिता का कहना है कि तभी मौके का फायदा उठाकर विपक्षी इंद्रजीत पुत्र छोटेलाल व वृतानी पुत्र हरिराम घर में घुस आए और मोबाइल से फोटो खींचना शुरू कर दिए महिला द्वारा मना करने पर महिला के साथ जबरदस्ती छेड़खानी करने लगें और महिला के नाबालिग बच्चे शुभम सिंह को आरोपियों द्वारा मारा पीटा गया। पीड़िता द्वारा पुलिस को सूचना दी पर आरोपी इंद्रजीत मौके से फरार हो गया और वृतानी को पुलिस ने पकड़ कर थाने ले आई। मामले को गंभीरता से लेते हुए टांडा कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 354,323,452 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया लिया गया है।
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