गोंडा की सदर तहसील में ग्राम पंचायत बिरवा बभनी में चक मार्ग की जमीन पर कब्जा करके पेट्रोल पंप बनाए जाने का मामला सामने आया है चक्र मार्ग पर पेट्रोल पंप लगाए जाने का खुलासा तब हुआ जब 2017 में ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि योगेश मिश्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसके बाद तहसीलदार न्यायिक के यहां से 30000 का जुर्माना लगाते हुए बेदखली का आदेश दिया गया। 14 अक्टूबर को हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होगी।
मामले में हाई कर्ट ने 5 साल बाद पीआईएल पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली तारीख 10 अक्टूबर तय करते हुए डीएम एसडीएम तहसीलदार को रिपोर्ट देने के आदेश दिए जिला अधिकारी डॉ उज्जवल कुमार ने एसडीएम सदर विनोद कुमार सिंह को पैमाइश करक रिपोर्ट देने को कहा। एसडीएम सदर ने तहसीलदार सदर की अध्यक्षता में पैमाइश के लिए राजस्व टीम गठित की 9 अक्टूबर को राजस्व टीम ने ने पैमाइश की जिसमें गाटा संख्या 124 चक मार्ग जमीन पर चारदीवारी करके पेट्रोल पंप बनाने का मामला सामने आया राजेश टीम ने रिपोर्ट सदर तहसील को सौंपी।
14 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होकर टीम को देनी है रिपोर्ट।
तहसीलदार ने हाईकोर्ट में 10 अक्टूबर को रिपोर्ट ना पेश कर रिपोर्ट देने के लिए अगली तिथि की मांग की जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर तक कि 14 अक्टूबर को लेखपाल विरवा बभनी कपिल देव ने तहसीलदार सदर न्यायिक के यहां कृष्णवरन पुत्र जगन्नाथ निवासी बिरवा बभनी के खिलाफ 30000 का जुर्माना लगाते हुए बेदखली वाद दायर किया ।
कृष्णबरन को नोटिस जारी किया गया 31 अक्टूबर को पेश होने को कहा गया वहीं 14 अक्टूबर को हाई कोर्ट में हाजिर होकर डीएम एसडीएम और तहसीलदार को रिपोर्ट देने है तहसीलदार सदर परशुराम की अध्यक्षता में कानूनगो राजदेव पांडे किशोरीलाल लेखपाल विरेंद्र कुमार कपिल देव अरुण कुमार और जयप्रकाश ने पैमाइश की थी।।
गोंडा धानेपुर अशोक कुमार तिवारी की रिपोर्ट
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