वाराणसी जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में ज्ञानवापी में पुरातात्विक सर्वेक्षण के समय दाखिल निगरानी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से पिछले दिनों शृंगार गौरी प्रकरण में दिए गए आदेश की प्रमाणित प्रति कोर्ट को सौंपी गई। मुस्लिम पक्ष की निगरानी अर्जी खारिज करने की गुहार लगाई गई।
कहा गया है कि अंजुमन इंतजामिया ने मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानते हुए कहा था कि संपत्ति होने से स्थानीय सिविल जज (सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट) को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। लेकिन सुनवाई के बाद सक्षम न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया था। इसी परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी याचिका भी खारिज करने योग्य है। निगरानीकर्ता अंजुमन इंतजामिया की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 अक्तूबर की तिथि तय की है।
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