अलीगंज पुलिस ने गैंगस्टर के दो अभियुक्तों की संपत्ति की कुर्क
गिरजा शंकर गुप्ता ब्यूरों 9838411360
अंबेडकरनगर। थाना अलीगंज पुलिस द्वारा धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के तहत कुल दो अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 43 लाख 14 हजार 60 रुपए की चल / अचल संपत्ति कुर्क की गई।
गौरतलब हैंकि थाना अलीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त धोंधे पुत्र दोस्त मोहम्मद निवासी ग्राम तलवापार थाना अलीगंज जनपद अम्बेडकरनगर सम्बन्धित मु0अ0सं0- 281/ 2020 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना अलीगंज जनपद अम्बेडकरनगर ।
बाबू उर्फ फरीद पुत्र दोस्त मोहम्मद निवासी ग्राम तलवापार थाना अलीगंज जनपद अम्बेडकरनगर सम्बन्धित मु0अ0सं0-91/2022 धारा 3 ( 1 ) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना अलीगंज जनपद अम्बेडकरनगर । उक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए लगभग 43,14,060 रुपए की सम्पत्ति कुर्क की गयी।
आपको बता दें अभियुक्त धोंधे के पिता दोस्त मोहम्मद पुत्र मोहम्मद शमी के नाम वार्ड सं0-7 मोहल्ला काजीपुरा तलवापार थाना अलीगंज तहसील टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर में बाबा के पीछे पक्का मकान जिसकी चौहद्दी पूरब-शान मो० का मकान, पश्चिम-मोबीन, उत्तर खाली भुमि, दक्षिण में खाली रास्ता स्थित है। (मकान की कीमत लगभग 42,64,060 रुपये है। बाबू उर्फ फरीद की मोटरसाइकिल यू0पी0-45 क्यू- 07085, बाबू उर्फ फरीद के नाम दर्ज है। जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपये है।
उपरोक्त समस्त सम्पत्ति का उपभोग अभियुक्तों व उनके परिवारों द्वारा किया जा रहा था जिसकी वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 43 लाख 14 हजार 060 रुपये है।
अलीगंज पुलिस ने बताया अभियुक्तगण के पास ज्ञात आय का कोई विधिक स्रोत नही है। अभियुक्त आपराधिक एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है तथा अपराध जगत में सक्रिय है एवं अपने आपराधिक क्रियाकलापों के द्वारा धन अर्जित कर उसके द्वारा उपरोक्त अचल सम्पत्ति को प्राप्त किया गया है।
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