सोसायटी बनाकर आकर्षक ब्याज का फर्जी लालच देकर एव अवासीय जमीन/प्लाट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी अकूल सम्पति बनाने वाले गैंगस्टर एक्ट के आरोपी ओमप्रकाश वर्मा की करीब 80 लाख रुपये की अचल सम्पत्ति मसौली पुलिस ने मुनादी कराकर  धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया ।


बताते चले कि कोतवाली नगर के मोहल्ला रफीनगर निवासी ओमप्रकाश वर्मा पुत्र शिवनरायन वर्मा एक गैंग बनाकर लोगो को सस्ते दर पर अवासीय जमीन/प्लाट का लालच देकर एडवान्स रुपये लेकर प्लाट न देने व लाइफ लान्ग मल्टी स्टेट कापरेटिव सोसाईटी कम्पनी बनाकर लोगों को आकर्षक ब्याज का फर्जी लालच देकर मिच्योरिटी अवधि पूर्ण होने के बाद कम्पनी द्वारा ग्राहकों को रुपये वापस न करने व एस.टी.एस. इन्फ्रा(संकल्प सिटी) नाम की सोसायटी बनाकर लोगों की जमीन/प्लाट के नाम पर रुपये लेकर रजिस्ट्री करने तथा सम्बन्धित को जमीन/प्लाट का कब्जा न देने एवं काफी लोगो से जमीन /प्लाट के नाम पर सोसायटी के खाते मे पैसा जमा कराने के उपरान्त भी प्लाट की रजिस्ट्री न करने तथा ग्राहकों द्वारा रुपये वापस मांगने पर रुपये वापस न कर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने जैसे आपराधिक कृत्य कारित कर अवैध तरीके से धनोपार्जन कर अवैध अचल सम्पत्ति अर्जित किया था।

गुरुवार को जिला प्रशासन के आदेश पर तहसीलदार चंद्रप्रकाश त्रिपाठी, हल्का लेखपाल इंद्रपाल की मौजूदगी में प्रभारी निरीक्षक मसौली शिवनरायन सिंह, निरीक्षक रामकृपाल सिंह ने बुलन्द आवाज में मुनादी कर उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया।गैंगस्टर एक्ट के आरोपी ओमप्रकाश वर्मा के विरुद्ध थाना मसौली सहित नगर कोतवाली में कई धोखाधड़ी के मामले दर्ज है।

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