तीन अलग-अलग मामलों में पूर्व विधायक अजय राय की जमानत अर्जी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एमपी-एमएलए कोर्ट उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने मंजूर कर ली। उन्होंने अदालत में समर्पण कर जमानत के लिए अर्जी दी थी। पैरवी पूर्व विधायक के अधिवक्ता अनुज यादव ने की।अभियोजन के अनुसार पूर्व विधायक अजय राय के खिलाफ बड़ागांव थाने में 22 फरवरी 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विधान सभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे। आरोप था कि अजय राय ने बाबतपुर-कपसेठी मार्ग पर समर्थकों के साथ बाइक रैली निकाली जनसभा की। परमिशन के कागजात मांगने पर नहीं दिखाया और पुलिस से नोकझोंक की।
एक जुलाई 2017 को चेतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि पूर्व विधायक समर्थकों के साथ लहुराबीर चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने का प्रयास कर रहे थे। रोकने पर पुलिस से उलझ गए।
तीसरा मुकदमा सिगरा थाने में 17 सितम्बर 2020 को दर्ज हुआ था। आरोप है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता व एनएसयूआई के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए भारत माता मंदिर परिसर की ओर आ रहे थे। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल तोड़ा गया। बिना परमिशन प्रदर्शन से रोकने पर पुलिस से विवाद किया। तीनों मामलों में अजय राय के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुई थी।
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