गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी पर करीब 14 साल पहले लगाया गया गैंगस्टर एक्ट नहीं हटेगा। इस सिलसिले में अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रामसुध सिंह की विशेष एमपीएमएलए कोर्ट ने गुरुवार को उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए उन्हें 20 अगस्त को हाजिर होने का आदेश दिया है। सांसद की याचिका पर एडीजे ने सुनवाई की। उन्होंने उनके ऊपर लगे गैंगस्टर एक्ट का आरोपपत्र पढ़ा और केस डायरी के प्रमुख बिंदु भी देखे।
सांसद के वकील विजय शंकर राय ने गुरुवार को कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को 14 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में फंसाकर कार्रवाई की साजिश रची जा रही है। उन्होंने पुलिस पर मनमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने अदालत से अपील की कि सांसद पर गैंगस्टर एक्ट हटाया जाए।इस दौरान कोर्ट ने सांसद पर लगे गैंगस्टर एक्ट का आरोपपत्र पढ़ा। केस डायरी के प्रमुख बिंदुओं को देखा। इसके बाद सांसद की गैंगस्टर एक्ट हटाने की याचिका खारिज कर दी। मुहम्मदाबाद पुलिस ने भांवरकोल और वाराणसी के मामले को गैंगचार्ट में शामिल कर अफजाल अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी बेल पर हैं।
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