वाराणसी। अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन प्रथम) पवन कुमार सिंह की अदालत ने ज्ञानवापी प्रकरण में विवादित बयान देने के मामले में जेल में निरुद्ध विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष अरुण पाठक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट में अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अभिनाश दुबे ने पैरवी की। अरुण पाठक के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज है। उन्हें को सोमवार को अस्सी घाट से पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष की जमानत अर्जी खारिज
Bureau Chief-Varanasi Dr S C Srivastava
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