विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट प्रथम) त्रिभुवन नाथ की अदालत ने आठ वर्षीय बच्ची के शारीरिक शोषण में जैतपुरा निवासी राजेश को दोषी करार दिया। उसे 20 साल की कैद और 30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। अर्थदंड से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
जैतपुरा थाने में पीड़ित बच्ची के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि आठ वर्षीय पुत्री को 23 नवंबर 2018 को पड़ोसी टूटे उर्फ राजेश बहलाकर अपने घर पर ले गया और उससे दरिंदगी की। बच्ची के रोने-बिलखने पर आसपास के लोग जुटे तो राजेश वहां से भाग गया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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