ज्ञानवापी परिसर में साक्ष्यों और शिवलिंग को क्षति पहुंचाने के आरोप में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी व सहयोगियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली निगरानी याचिका को जिला जज ने खारिज कर दिया। स्पेशल सीजेएम की अदालत में अर्जी खारिज होने के बाद जिला जज के यहां निगरानी अर्जी दाखिल की गई थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने आदेश के लिए पत्रावली को सुरक्षित रख लिया था। यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह विसेन की तरफ से दाखिल कर स्पेशल सीजेएम के आदेश को चुनौती दी गई थी।
अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी व सहयोगियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली निगरानी याचिका को जिला जज ने खारिज कर दिया :: साक्ष्यों और शिवलिंग को क्षति पहुंचाने के आरोप में था मुकदमा ।
pramod sharma
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