*चौकी प्रभारी के खिलाफ दर्ज होगा केस*
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मिल्कीपुर- इनायतनगर थाना क्षेत्र की एक पीड़ित महिला से दर्ज कराए गए दुष्कर्म के मुकदमे में आरोपी से दुरभिसंधि कर दुष्कर्म की धारा निकालते हुए आरोपी को क्लीन चिट देना मामले के विवेचक चौकी प्रभारी बारुन को महंगा पड़ गया है। अपर सिविल जज सीडि द्वितीय फैजाबाद भगवानदास गुप्त ने आरोपी को अनुचित लाभ पहुंचाने के उदेश्य से मुकदमें से 376 आईपीसी की धारा विलोपित करने का आरोपी मानते हुए चौकी प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए विवेचना कराए जाने के आदेश दिया है।
इनायतनगर थाना क्षेत्र निवासी एक पीड़ित महिला द्वारा थाने में अपराध संख्या 425/ 2021 धारा 376, 504, 506 आईपीसी के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसकी विवेचना इनायतनगर थाने के उप निरीक्षक अमित कुमार ने की थी। विवेचक ने आरोपी बद्रीनाथ पुत्र खुशीराम निवासी सफदरभारी थाना इनायतनगर को मात्र धारा 323, 504, 506 आईपीसी का अपराधी मानते हुए आरोप पत्र बीते एक अक्तूबर 2021 को न्यायालय में दाखिल कर दिया था। विवेचक ने पीड़ित महिला द्वारा दिए गए 164 के बयान को भी नजरअंदाज कर असत्य मान लिया था और मुकदमे से दुराचार की धारा 376 आईपीसी को विलोपित कर दिया गया था।
महिला अपराध संबंधी गंभीर मुकदमे में उप निरीक्षक द्वारा आरोपी को क्लीन चिट दिए जाने को न्यायालय ने संज्ञान में ले लिया और अपने रीडर को आदेश दिया कि मुकदमे के विवेचक उप निरीक्षक अमित कुमार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विवेचना कराना सुनिश्चित करें।
इस प्रकार से महिला संबंधी गंभीर अपराध के मुकदमे में विवेचक की लापरवाही एवं आरोपी को बचाए जाने का पुख्ता सबूत पत्रावली के अवलोकन से हो गया है। महिला को न्याय न देकर आरोपी को बचाने का विवेचक दरोगा अब स्वयं आरोपी बन बैठा है।
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