औरैया // खंड शिक्षा अधिकारी बिधूना से अभद्रता के मामले में परिषदीय स्कूलों के दो शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की गई थी आख्या अनुसार तत्कालीन बीएसए की ओर से यह कार्रवाई हुई थी जिसे लेकर विरोध के स्वर शिक्षकों में थे एक शिक्षक ने प्रयागराज उच्च न्यायालय की शरण ली है कोर्ट ने आदेश को निरस्त कर दिया है जिला बेसिक शिक्षा के अछल्दा ब्लाक में स्थित प्राथमिक विद्यालय दिलीपपुर में सहायक अध्यापक देवेंद्र प्रताप सिंह और सदर ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय सिखरना के प्रधानाध्यापक ओमजी पोरवाल की सेवाएं समाप्त करने का आदेश तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चन्दना राम इकबाल यादव ने दो मई को किया था। यह आदेश तीन सप्ताह बाद इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने पर मामला चर्चा में रहा। दोनों शिक्षकों पर आरोप था कि उनके द्वारा कार्यालयों में घुसकर खंड शिक्षा अधिकारी के साथ अभद्रता की गई शिक्षकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की बात भी जांच में बताई गई शिक्षक ओमजी पोरवाल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट दायर की थी जिसको संज्ञान में लेकर कोर्ट ने शिक्षक को राहत देते हुए सेवा समाप्ति के आदेश को नियम विरुद्ध बताते हुए निरस्त कर दिया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाएगा उधर, यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने कोर्ट के आदेश को सही बताया।
औरैया :- शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेश को प्रयागराज हाईकोर्ट ने रद्द किया।
loveyoujindagionline@gmail.com
0
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know