बाल श्रम के प्रकरणों में करें कार्यवाही: कलेक्टर 



पन्ना:
बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत गठित जिला टॉस्क फोर्स की बैठक मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में हुई। इस अवसर पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को बाल श्रमिकों के बारे में जानकारी से अवगत कराने के निर्देश दिए गए। बताया गया कि बाल श्रमिकों की सूचना पेंसिल पोर्टल अथवा चाइल्ड हेेल्पलाइन नंबर 1098 पर दी जा सकती है। बाल श्रम रोकने और बच्चों की शिक्षा तथा श्रमिकों के पलायन के संबंध में भी चर्चा हुई। 
कलेक्टर श्री संजय कुमार मिश्र ने कहा कि बाल श्रम प्रथा के विरूद्ध व्यापक प्रचार-प्रसार और जनजागरण अभियान के लिए शिक्षा विभाग, अशासकीय संगठन और अन्य विभागों के सहयोग से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा जिले में कार्यरत बाल श्रमिकों के जनजागरण, विमुक्तिकरण और पुनर्वास के लिए कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए। अभियान चलाकर बाल एवं कुमार श्रमिकों को विमुक्त कर पुनर्वास की कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा अधिनियम के तहत दोषी नियोजकों के विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए। 

Post a Comment

If you have any doubts, please let me know

और नया पुराने