जौनपुर। पुलिस अधीक्षक से अवैध संचालन पर लगाई रोक की गुहार
जौनपुर। कानून व्यवस्था आज धनबल के आगे बेबस लाचार हो रही है। जिसका खुलेआम पेशेवर अपराधी वन और भूमाफिया फायदा उठाकर मालामाल हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ रुपयों की खातिर बिकता ईमान आज कायदा बिगाड़ कर बकायदा अपराधिक कृत्यों के सौदागरों की हर मुसीबत और समस्या का समाधान करता नजर आ रहा है। पुलिस और वन विभाग की सांठगांठ से रामघाट पर स्थगन आदेश के बावजूद संचालित हो रही अवैध आरा मशीन के संचालन में रोड़ा बन रहे स्थगन प्राप्तकर्ता समाजसेवी एवं पूर्व ग्राम प्रधान रतन चौहान को पुलिस ने हिकमत अमली के बल पर गुंडा एक्ट का आरोपी बनाते हुए जिला बदर कर दिया। तत्पश्चात जिला बदर के आदेश का निरस्तीकरण हुआ। संवाददाता के अनुसार लाइन बाजार थाना अंतर्गत ग्राम मांडवीवर उर्फ पचहटिया निवासी रतन सिंह चौहान ने पुलिस प्रमुख से लिखित प्रार्थना पत्र के बल पर न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि गायत्री देवी पत्नी स्वर्गीय शोभा चौहान के द्वारा दाखिल वाद पत्र न्यायालय के समक्ष लंबित है तथा न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद मयंकर चौहान पुत्र मुनेश्वर द्वारा उसी विवादित जमीन पर अवैध रूप से आरा मशीन का अवैध संचालन किया जा रहा है। नियमित तौर पर हरे पेड़ों के संहार और प्रकृति भक्षण का केंद्र बिंदु बनी आरा अवैध संचालन पर रोक लगाने की मांग किया गया। चिंता का विषय है कि पुलिस और वन विभाग के रहमो करम तथा सांठगांठ और बंदरबांट से संचालित हो रही अवैध आरा मशीन के संचालन पर रोक लग पाएगी अथवा यूं ही आरा मशीन बेखौफ होकर न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए प्रकृति का सत्यानाश करती नजर आएगी।
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