24 साल पहले हुए कातिलाना हमले के मामले में सपा विधायक रमाकंत यादव समेत पांच अरोपियों ने सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अदालत ने पांचों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी गैर जमानती वारंट पर विधायक रमाकांत ने सरेंडर किया।
लोकसभा चुनाव के दौरान 17 फरवरी 1998 को बसपा लोकसभा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी और तात्कालिक सपा सांसद व सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव, पूर्व सांसद उमाकांत के बीच गोलीबारी हुई थी। दोनों पक्षों की ओर से तहरीर नहीं मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया।पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हुए रमाकांत, उमाकांत, अकबर अहमद डंपी समेत कुल 79 लोगों को आरोपी बनाया था। सपा विधायक रमाकांत यादव के अधिवक्ता अद्याशंकर दूबे ने बताया कि दिसंबर 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए रमाकांत समेत सभी आरोपियों को निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया।
वर्तमान सपा विधायक रमाकांत यादव और अन्य ने सरेंडर नहीं किया। ऐसे में एमपीएमएलए की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया था। सोमवार को सपा विधायक अपने चार अन्य साथियों के साथ कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
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