शिवलिंग के राग-भोग-पूजा-अर्चना की याचिका को अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में अर्जी दी थी, जिसपर बुधवार को सुनवाई हुई। अधिवक्ता ने इस वाद को अर्जेंट वाद का बताकर ग्रीष्मावकाश में वेकेशन जज से सुनवाने की मांग की थी।
इसपर जिला जज ने टिप्पणी करते हुए इसे अर्जेंट वाद मनाने से इंकार कर दिया। याचिका को निरस्त करते हुए जिला जज ने कहा कि ग्रीष्मावकाश के बाद नया वाद दाखिल करने के लिए वादी स्वतंत्र है। अदालत ने कहा कि शिवलिंग बरामद होने की जानकारी 16 मई को ही हो गई थी। ऐसे में 31 मई तक वाद दाखिल नहीं किया। ऐसे में ग्रीष्मावकाश में आवेदन दाखिल करना वाद की अर्जेंसी नहीं है। अर्जेंट सुनवाई का वाद निरस्त किया जाता है।
इसपर जिला जज ने टिप्पणी करते हुए इसे अर्जेंट वाद मनाने से इंकार कर दिया। याचिका को निरस्त करते हुए जिला जज ने कहा कि ग्रीष्मावकाश के बाद नया वाद दाखिल करने के लिए वादी स्वतंत्र है। अदालत ने कहा कि शिवलिंग बरामद होने की जानकारी 16 मई को ही हो गई थी। ऐसे में 31 मई तक वाद दाखिल नहीं किया। ऐसे में ग्रीष्मावकाश में आवेदन दाखिल करना वाद की अर्जेंसी नहीं है। अर्जेंट सुनवाई का वाद निरस्त किया जाता है।
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