राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में ऑनलाइन स्थानान्तरण किये जाने की व्यवस्था
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन स्थानान्तरण के लिए आधार व मानक निर्धारित
स्थानान्तरण हेतु जनपदवार, विद्यालयवार, विषयवार ऑनलाइन उपलब्ध रिक्त पदों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा
ऑनलाइन स्थानान्तरण में वरीयता हेतु मानक व गुणांक के आधार पर उनका वरीयता क्रम तैयार किया जायेगा
संवर्गवार, कुल कार्यरत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष/शिक्षकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण किये जायेंगे
- माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ0 सरिता तिवारी
लखनऊ: 23 जून, 2022
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) के वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में ऑनलाइन स्थानान्तरण किये जाने की व्यवस्था की गयी है। स्थानान्तरण हेतु राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए आधार व मानक निर्धारित किये गये हैं।
स्थानान्तरण हेतु आधार व मानक के अन्तर्गत वर्तमान स्थानान्तरण सत्र- 2022-23 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु नियुक्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य एव समकक्ष, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक(पुरूष/महिला) के वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में आवेदन के आधार पर ऑनलाइन स्थानान्तरण किये जायेंगे। स्थानान्तरण हेतु इच्छुक प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष तथा शिक्षक व शिक्षिका ऑनलाइन स्थानान्तरण प्रणाली के माध्यम से इच्छित जनपद के विद्यालय में आवेदन कर सकेंगे। स्थानान्तरण हेतु जनपदवार, विद्यालयवार, विषयवार आनलाइन उपलब्ध रिक्त पदों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। 31 मार्च, 2019 के पश्चात् नियुक्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य एवं समकक्ष तथा शिक्षक/शिक्षिका द्वारा आनलाइन स्थानान्तरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे।
ऑनलाइन स्थानान्तरण में वरीयता हेतु मानक व गुणांक के आधार पर उनका वरीयता क्रम तैयार किया जायेगा। ऑनलाइन स्थानान्तरण हेतु एक ही पद पर प्राप्त आवेदन पत्रों में से निर्धारित मानक एवं गुणांक के आधार पर अधिक गुणांक प्राप्त करने वाले आवेदक को स्थानान्तरण में वरीयता दी जायेगी। एक ही पद पर एक से अधिक आवेदकों का गुणांक समान होने पर अधिकतम आयु वाले आवेदक को वरीयता दी जायेगी। प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को छोड़कर प्रत्येक हाईस्कूल में कम से कम 03 सहायक अध्यापक तथा इण्टर कालेज मेे 02 प्रवक्ता तथा 03 सहायक अध्यापको का होना अनिवार्य होगा, इससे अधिक संख्या होने पर ही शिक्षक/शिक्षिका का आवेदन पत्र अग्रसारित किया जायेगा।
किसी शिक्षक/शिक्षिका का आवेदन तभी अग्रसारित किया जायेगा जब विगत 03 वर्षों का औसत परीक्षाफल 60 प्रतिशत से ऊपर होगा। परन्तु यदि वह आकांक्षी जिला योजना से संबंधित 08 जनपद, बुन्देलखण्ड के समस्त जनपद अथवा प्रदेश के घोषित 100 आकांक्षी विकास खण्डों में आवेदन करता है तथा वह स्थानान्तरण के लिये बताये गये समस्त 05 विकल्प उपरोक्त जनपदों/विकास खण्डों के रखता है तो उसके ऊपर यह शर्त लागू नहीं होगी। प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्य के आनलाइन स्थानान्तरण हेतु कम से कम 03 प्रवक्ता एवं 03 सहायक अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक के ऑनलाइन स्थानान्तरण हेतु कम से कम 04 सहायक अध्यापकों से अधिक होने पर ही आवेदन पत्र अग्रसारित किया जायेगा।
आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियों तथा आवेदक द्वारा वरीयता का लाभ प्राप्त करने हेतु चुने गये मानकों हेतु लगाये गये प्रमाण-पत्रों का सत्यापन इस शासनादेश में वर्णित निर्देशानुसार किया जायेगा। आवेदन पत्र सत्यापन एवं अग्रसारण की कार्यवाही संबंधित जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जायेगी। स्थानान्तरण आवेदन के सत्यापन/अग्रसारण में प्रधानाचार्य/जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर किसी प्रकार की शिथिलता बरती गई (गलत सत्यपान/अग्रसारण) प्रकाश में आने पर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक अग्रसारण की शर्ताे के अनुपालन की जांच में उपयोग किये गये अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में संरक्षित रखेंगे।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न संस्थानों यथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, कार्यालय पाठ्य पुस्तक अधिकारी, उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 आदि संस्थानों में कार्यरत माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु चयनित/नियुक्त प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) तथा प्रधानाचार्य के समकक्ष पद धारक को भी इस स्थानान्तरण प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा। संस्थानों में कार्यरत कार्मिक जो ऑनलाइन स्थानान्तरण हेतु आवेदन करना चाहते हैं, तो उनकी विगत 03 वर्षाे की गोपनीय आख्या उत्कृष्ठ श्रेणी की होनी चाहिए तथा उनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान नही होनी चाहिए।
स्थानान्तरण हेतु निर्धारित मानक/गुणांक का लाभ समकक्ष पदधारक, जो प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक पद हेतु स्थानान्तरण का इच्छुक है को भी दिया जायेगा। माध्यमिक शिक्षा के अधीन कार्यालयों में तैनात होने पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा के अधीन तैनाती पर निदेशक बेसिक शिक्षा/राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 के अधीन कार्यालयों में तैनात होने पर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। संवर्गवार, कुल कार्यरत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष/शिक्षकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण किये जायेंगे। आकांक्षी जिला योजना से संबंधित 08 जनपद यथा चित्रकूट, चन्दौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती व बहराइच एवं बुन्देलखण्ड के समस्त जनपद यथा चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा तथा ललितपुर एवं प्रदेश के घोषित 100 आकांक्षी विकास खण्डों में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाय, जब तक उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाय। शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उक्त कार्मिकों का स्थानान्तरण आवेदन विचाराधीन रहेगा तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उपलब्धता के आधार पर शीघ्र प्रतिस्थानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन स्थानान्तरण के लिए आधार व मानक निर्धारित
स्थानान्तरण हेतु जनपदवार, विद्यालयवार, विषयवार ऑनलाइन उपलब्ध रिक्त पदों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा
ऑनलाइन स्थानान्तरण में वरीयता हेतु मानक व गुणांक के आधार पर उनका वरीयता क्रम तैयार किया जायेगा
संवर्गवार, कुल कार्यरत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष/शिक्षकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण किये जायेंगे
- माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ0 सरिता तिवारी
लखनऊ: 23 जून, 2022
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) के वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में ऑनलाइन स्थानान्तरण किये जाने की व्यवस्था की गयी है। स्थानान्तरण हेतु राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए आधार व मानक निर्धारित किये गये हैं।
स्थानान्तरण हेतु आधार व मानक के अन्तर्गत वर्तमान स्थानान्तरण सत्र- 2022-23 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु नियुक्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य एव समकक्ष, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक(पुरूष/महिला) के वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में आवेदन के आधार पर ऑनलाइन स्थानान्तरण किये जायेंगे। स्थानान्तरण हेतु इच्छुक प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष तथा शिक्षक व शिक्षिका ऑनलाइन स्थानान्तरण प्रणाली के माध्यम से इच्छित जनपद के विद्यालय में आवेदन कर सकेंगे। स्थानान्तरण हेतु जनपदवार, विद्यालयवार, विषयवार आनलाइन उपलब्ध रिक्त पदों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। 31 मार्च, 2019 के पश्चात् नियुक्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य एवं समकक्ष तथा शिक्षक/शिक्षिका द्वारा आनलाइन स्थानान्तरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे।
ऑनलाइन स्थानान्तरण में वरीयता हेतु मानक व गुणांक के आधार पर उनका वरीयता क्रम तैयार किया जायेगा। ऑनलाइन स्थानान्तरण हेतु एक ही पद पर प्राप्त आवेदन पत्रों में से निर्धारित मानक एवं गुणांक के आधार पर अधिक गुणांक प्राप्त करने वाले आवेदक को स्थानान्तरण में वरीयता दी जायेगी। एक ही पद पर एक से अधिक आवेदकों का गुणांक समान होने पर अधिकतम आयु वाले आवेदक को वरीयता दी जायेगी। प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को छोड़कर प्रत्येक हाईस्कूल में कम से कम 03 सहायक अध्यापक तथा इण्टर कालेज मेे 02 प्रवक्ता तथा 03 सहायक अध्यापको का होना अनिवार्य होगा, इससे अधिक संख्या होने पर ही शिक्षक/शिक्षिका का आवेदन पत्र अग्रसारित किया जायेगा।
किसी शिक्षक/शिक्षिका का आवेदन तभी अग्रसारित किया जायेगा जब विगत 03 वर्षों का औसत परीक्षाफल 60 प्रतिशत से ऊपर होगा। परन्तु यदि वह आकांक्षी जिला योजना से संबंधित 08 जनपद, बुन्देलखण्ड के समस्त जनपद अथवा प्रदेश के घोषित 100 आकांक्षी विकास खण्डों में आवेदन करता है तथा वह स्थानान्तरण के लिये बताये गये समस्त 05 विकल्प उपरोक्त जनपदों/विकास खण्डों के रखता है तो उसके ऊपर यह शर्त लागू नहीं होगी। प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्य के आनलाइन स्थानान्तरण हेतु कम से कम 03 प्रवक्ता एवं 03 सहायक अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक के ऑनलाइन स्थानान्तरण हेतु कम से कम 04 सहायक अध्यापकों से अधिक होने पर ही आवेदन पत्र अग्रसारित किया जायेगा।
आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियों तथा आवेदक द्वारा वरीयता का लाभ प्राप्त करने हेतु चुने गये मानकों हेतु लगाये गये प्रमाण-पत्रों का सत्यापन इस शासनादेश में वर्णित निर्देशानुसार किया जायेगा। आवेदन पत्र सत्यापन एवं अग्रसारण की कार्यवाही संबंधित जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जायेगी। स्थानान्तरण आवेदन के सत्यापन/अग्रसारण में प्रधानाचार्य/जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर किसी प्रकार की शिथिलता बरती गई (गलत सत्यपान/अग्रसारण) प्रकाश में आने पर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक अग्रसारण की शर्ताे के अनुपालन की जांच में उपयोग किये गये अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में संरक्षित रखेंगे।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न संस्थानों यथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, कार्यालय पाठ्य पुस्तक अधिकारी, उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 आदि संस्थानों में कार्यरत माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु चयनित/नियुक्त प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) तथा प्रधानाचार्य के समकक्ष पद धारक को भी इस स्थानान्तरण प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा। संस्थानों में कार्यरत कार्मिक जो ऑनलाइन स्थानान्तरण हेतु आवेदन करना चाहते हैं, तो उनकी विगत 03 वर्षाे की गोपनीय आख्या उत्कृष्ठ श्रेणी की होनी चाहिए तथा उनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान नही होनी चाहिए।
स्थानान्तरण हेतु निर्धारित मानक/गुणांक का लाभ समकक्ष पदधारक, जो प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक पद हेतु स्थानान्तरण का इच्छुक है को भी दिया जायेगा। माध्यमिक शिक्षा के अधीन कार्यालयों में तैनात होने पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा के अधीन तैनाती पर निदेशक बेसिक शिक्षा/राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 के अधीन कार्यालयों में तैनात होने पर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। संवर्गवार, कुल कार्यरत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष/शिक्षकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण किये जायेंगे। आकांक्षी जिला योजना से संबंधित 08 जनपद यथा चित्रकूट, चन्दौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती व बहराइच एवं बुन्देलखण्ड के समस्त जनपद यथा चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा तथा ललितपुर एवं प्रदेश के घोषित 100 आकांक्षी विकास खण्डों में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाय, जब तक उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाय। शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उक्त कार्मिकों का स्थानान्तरण आवेदन विचाराधीन रहेगा तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उपलब्धता के आधार पर शीघ्र प्रतिस्थानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
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