जनपद के 85 पंजीकृत किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना एवं उत्थान महाअभियान के तहत सोलर पंप पर अनुदान मिलेगा इस योजना में किसान को 40 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा 60 फीसदी अनुदार सरकार देगी लक्ष्य निर्धारण के साथ तीन जुलाई से आवेदन लिए जाएंगे अनुदान के लिए पंजीकृत किसानों को विभागीय वेबसाइट पर आवेदन करना होगा कृषक बुकिंग पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर की जाएगी पंजीकृत किसानों को ही लाभ मिलेगा किसानों को 40 पतिशत धनराशि इंडियन बैंक कृषि निदेशालय की शाखा लखनऊ में जमा करनी होगी खाते व अधिक जानकारी के लिए किसान विभाग से संपर्क कर सकते हैं उप निदेशक कृषि डॉ. अशोक तिवारी ने कहा कि लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है तीन जुलाई से किसान सोलर पंप के लिए बुकिंग करा सकते हैं किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा किसान स्वयं कराएंगे बोरिंग योजना की शर्तों के अनुसार किसानों को दो एचपी के लिए चार इंच, तीन व पांच एचपी के लिए छह इंच और 7.5 व 10 एचपी के लिए आठ इंच की बोरिंग कराना अनिवार्य है 22 फीट की गहराई पर उपलब्ध जलस्तर के लिए दो फेस सर्फेस सोलर पंप, 50 फीट तक गहराई के लिए दो एचपी सबमर्सिबल पंप, 150 फीट की गहराई पर तीन एचपी और 200 फीट की गहराई पर पांच एचपी, 300 फीट गहराई पर 7.5 एचपी व 10 एचपी के सोलर पंप लगाए जा सकते है बोरिंग के लिए सरकार की ओर से किसानों को धनराशि नहीं दी जाएगी बोरिंग का कार्य उन्हें स्वयं कराना होगा किसानों को इस तरह मिलेगा अनुदान दो एचपी डीसी व एसी सर्फेस पंप पर 86,716, दो एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर 88,756, तीन एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप 1,16,710, एसी सबमर्सिबल पंप पर 1,16,076, पांच एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर 1,63,882 और 7.5 एचपी व 10 एचपी सबमर्सिबल पंप पर क्रमश: 2,23,276 व 2,78,582 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
औरैया :- सोलर पंप के लिए किसानों को मिलेगा 60 फीसदी अनुदान।
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