संतोष अग्निहोत्री - पन्नाा। कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना् के सहा.मी.प्र./सहा.जि.लो. अभि.अधि.,कपिल व्यास द्वारा बताया गया कि, अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 24.02.2020 को फरियादी /अभियोक्त्री ने थाना सलेहा में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि, दिनांक 22.02.2020 के 11:00 बजे दिन की बात है वह तालाब कपडा धोने गई थी फिर पहडिया तरफ लेट्रिन करने गई थी लेट्रिन करने बैठी थी तभी पीछे से गांव का राजू मुसलमान उर्फ शाहिल आकर उसका हाथ पकड लिया। वह खडी हुई तो बुरी नियत से उसे अपने सीना से जबरदस्ती चिपका लिया। वह चिल्लाई तो उसके चाचा आ गये चाचा के आ जाने से राजू मुसलमान भाग गया। उसने पूरी बात अपने चाचा को बताया। चाचा उसे लेकर घर ले आये । उसने राजू उर्फ शाहिल के द्वारा बुरी नीयत से पकडने की बात मम्मी, चाची को बताया। उक्त सूचना के आधार पर थाना-सलेहा के अपराध कमांक-75/2020, धारा 354 भा.द.सं. एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। बाद विवेचना अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण का विचारण, न्यायालय श्रीमान विशेष न्या्याधीश (पाक्सों) पन्ना के न्यायालय मे हुआ। श्री दिनेश खरे,सहा.जि.लो.अभि.अधि./वि.लो.अभि. पन्ना , द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये साक्षियों की साक्ष्य को विन्दु‍वार तरीके से न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया गया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम अपराध मानते हुये माननीय न्यायालय से अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्यों, अभियोजन के तर्को तथा न्यायिक-दृष्टांतो से सहमत होते हुए अभियुक्त साहिल खान, को धारा 354 भादवि एवं 7/8 लै.अप.से बा.का सं.अधि.के आरोप में क्रमश: 01-03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000-2000 रूपये का अर्थदण्ड . से दंडित किया गया।
दिनांक- 11.06.2022

(कपिल व्यास)
सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी,
सहा.मीडिया प्रभारी,
जिला-पन्ना(म.प्र.)

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