बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम हेतु 1.50 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत
लखनऊ: 16 जून, 2022
उत्तर प्रदेश सरकार ने बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृति की है। बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों के लिए स्वरोजगार का सृजन करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए गरीबों को कुपोषण से मुक्ति प्रदान करना है।
पशुधन विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को योजना के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश देते हुए कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये।
स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबासाईट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
लखनऊ: 16 जून, 2022
उत्तर प्रदेश सरकार ने बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृति की है। बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों के लिए स्वरोजगार का सृजन करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए गरीबों को कुपोषण से मुक्ति प्रदान करना है।
पशुधन विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को योजना के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश देते हुए कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये।
स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबासाईट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
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