अदालत के आदेश पर शनिवार सुबह आठ बजे से कमीशन की कार्यवाही शुरू होगी। यह जानकारी जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा दी। उन्होंने एसीपी चेतगंज कार्यालय में धर्म गुरुओं और दोनों पक्ष के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि कल से सर्वे कमीशन की कार्यवाही एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा की जाएगी।
इसको लेकर सभी पक्ष के लोगों के साथ बैठक हुई है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। डीएम के मुताबिक, दोनों पक्षों ने कानून-व्यवस्था को दुरुस्त रखने में सहयोग की बात कही है। सर्वे की कार्यवाही सुबह आठ बजे से 12 बजे तक होगी।अदालत के आदेश के बाद बाद अधिवक्ता आयुक्त ने कमीशन की कार्यवाही को 17 मई से पहले पूरा करने का दावा किया है। ऐसे में चार से पांच दिन की कमीशन की कार्यवाही में ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी के जरिए रिपोर्ट तैयार होगी। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के मामले में अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया था। पुलिस आयुक्त व जिलाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अदालत ने आदेश दिया है कि कि ताला खोलकर या तोड़कर जैसे भी हो, पूरे परिसर के सर्वे की कार्यवाही पूरी करवाएं। सर्वे की कार्यवाही पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की गई है। अदालत ने आदेश में कहा है कि कमीशन की कार्यवाही में किसी की ओर से कोई बाधा डाले जाने पर जिला प्रशासन प्राथिमिकी दर्ज करवाकर सख्त विधिक कार्यवाही करे। इसके साथ ही डीजीपी और मुख्य सचिव को पूरे मामले की मॉनिटरिंग का निर्देश दिया है और कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त इस मामले में लापरवाही न करें।
इसको लेकर सभी पक्ष के लोगों के साथ बैठक हुई है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। डीएम के मुताबिक, दोनों पक्षों ने कानून-व्यवस्था को दुरुस्त रखने में सहयोग की बात कही है। सर्वे की कार्यवाही सुबह आठ बजे से 12 बजे तक होगी।अदालत के आदेश के बाद बाद अधिवक्ता आयुक्त ने कमीशन की कार्यवाही को 17 मई से पहले पूरा करने का दावा किया है। ऐसे में चार से पांच दिन की कमीशन की कार्यवाही में ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी के जरिए रिपोर्ट तैयार होगी। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के मामले में अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया था। पुलिस आयुक्त व जिलाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अदालत ने आदेश दिया है कि कि ताला खोलकर या तोड़कर जैसे भी हो, पूरे परिसर के सर्वे की कार्यवाही पूरी करवाएं। सर्वे की कार्यवाही पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की गई है। अदालत ने आदेश में कहा है कि कमीशन की कार्यवाही में किसी की ओर से कोई बाधा डाले जाने पर जिला प्रशासन प्राथिमिकी दर्ज करवाकर सख्त विधिक कार्यवाही करे। इसके साथ ही डीजीपी और मुख्य सचिव को पूरे मामले की मॉनिटरिंग का निर्देश दिया है और कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त इस मामले में लापरवाही न करें।
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know