जलालपुर,अम्बेडकरनगर।
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश पर उपजिलाधिकारी ने अवैध शराब कारोबारी की जलालपुर नगर में स्थित संपत्ति को सीज कर दिया है। गैंगस्टर अधिनियम समेत कई अपराधों के आरोपी की संपत्ति को भारी पुलिस बल के बीच अधिकारियों की मौजूदगी में सीज कर दिया गया।इसके ऊपर आधा दर्जन से अधिक कई थानों मे मुकदमे दर्ज है। 
*मई 2021 में हुआ था शराब कांड ,कई लोगों की हुई थी मौत, प्रशासन ने की थी व्यापक छापेमारी*

पुलिस की जांच में जलालपुर मोहल्ला छाछू निवासी संजय सोनी पुत्र सलिकराम का नाम प्रकाश में आया था।
काफी सनसनीखेज रहे इस प्रकरण में अम्बेडकरनगर और आज़मगढ़ पुलिस की संयुक्त छापेमारी में मित्तूपुर स्थित गोदाम से लाखों की नकली शराब की खाली भरी बोतले,शराब बनाने की मशीन और लिक्विड बरामद किया गया था।
शुक्रवार को उपजिलाधिकारी मोहनलाल गुप्त, सीओ देवेंद्र मौर्य, तहसीलदार आलोक रंजन सिंह,लेखपाल रविकांत त्रिपाठी,धर्मेंद्र कुमार सिंह के साथ जलालपुर कोतवाली,जैतपुर और कटका पुलिस ने जलालपुर अकबरपुर मार्ग स्थित लगभग डेढ़ करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया।
इस मौके पर कोतवाल अमित कुमार सिंह, थानाध्यक्ष कटका संतकुमार सिंह,जैतपुर थानाध्यक्ष विवेक वर्मा, महिला चौकी प्रभारी शिवांगी त्रिपाठी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
सीओ देवेंद्र मौर्य ने बताया कि माननीय न्यायालय के आदेश पर गाटा संख्या 1701(क) में बने जलालपुर- अकबरपुर मार्ग स्थित दो मंजिला भवन और भूमि,जिसकी कीमत तकरीबन डेढ़ करोड़ है, को कुर्क कर दिया गया है।

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