जौनपुर। प्रतिबंधित मादक औषधि का विक्रय न करें- डीएम
जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने समस्त औषधि वितरक को अवगत कराया है कि एक युद्ध नशे के विरोध’ के अंतर्गत जनपद के समस्त औषधि विक्रेताओं द्वारा किसी अधिकृत चिकित्सक के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को प्रतिबंधित मादक औषधि का विक्रय न किए जाने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए ज्वाइंट एक्शन प्लान के अंतर्गत ’एक युद्ध नशे के विरुद्ध’ के अंतर्गत बच्चों को मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रखने हेतु विद्यालयों, कार्यालयों, शैक्षिक संस्थानों जैसे कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट, छात्रावास, प्रशिक्षण केंद्र एवं उद्यान आदि पर मादक पदार्थों, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादन की बिक्री रोके जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने समस्त औषधि विक्रेताओं को आदेशित किया है कि अपने प्रतिष्ठान के अंदर व बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करें, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बिना अधिकृत चिकित्सक के आदेश के किसी व्यक्ति को प्रतिबंधित मादक औषधि का विक्रय न किया जाए। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जनपदीय औषधि नियंत्रण प्राधिकारी बाल कल्याण अधिकारी द्वारा किसी भी समय औचक निरीक्षण किया जा सकता है अन्यथा की स्थिति में पाए जाने पर संबंधित औषधि विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।
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