वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2021-22 में अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा-11, 12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से संबधित अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लम्बित आवेदनों का जनपद स्तर से अग्रसारण कराये जाने हेतु समय सारिणी निर्गत
लखनऊ: 18 मई, 2022
गत वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2021-22 में अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा-11, 12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से संबधित अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लम्बित आवेदनों का जनपद स्तर से अग्रसारण कराये जाने हेतु समय सारिणी निर्गत कर दी गयी है। इस संबध में विशेष सचिव समाज कल्याण श्री रजनीश चन्द्र ने शासनादेश जारी किया है।
जारी शासनादेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 के समयावधि में कक्षा 11, 12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु लम्बित डाटा के संबध में प्रक्रियात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत 10 मई, 2022 से 17 मई 2022 तक शिक्षण संस्था के स्तर पर गत वर्ष में छात्र-छात्रा के अग्रसारण हेतु लम्बित ऑनलाइन आवेदन को प्राप्त करने के उपरांत सत्यापित/निरस्त/अग्रसारित किया जायेगा।
22 मई, 2022 तक जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11, 12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता की डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना, आपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना, अवशेष छात्रों की फीस लॉक दिया जायेगा।
18 मई, 2022 से 23 मई, 2022 तक पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से सत्यापनों उपरांत डाटा वापस किया जाना एवं एनआईसी की राज्य ईकाई में निर्धारित बिन्दुओं पर परीक्षण किया जायेगा।
23 मई, 2022 से 30 मई, 2022 तक जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा डाटा के संबंध में निर्णय लेकर लिया जाना एवं स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से स्वीकृत डाटा को लॉक किया जायेगा।
10 जून, 2022 तक जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक डाटा के आधार पर नवीन (फ्रेश) एवं नवीनीकरण (रिन्यूवल) के पात्र एवं सत्यापित छात्र/छात्राओं का एनआईसी की राज्य ईकाई से मांग सृजित किया जायेगा।
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