निरस्त राशनकार्ड धारकों तथा स्वेच्छा से राशन कार्ड समर्पित करने वालों से नहीं होगी किसी प्रकार की वूसली: डीएसओ
बहराइच 24 मई। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने बताया कि राशनकार्ड का सत्यापन एक निरन्तर एवं सतत प्रक्रिया है, ताकि ऐसे राशन कार्डधारक जो अपनी आर्थिक स्थिति में उन्नयन के कारण अपात्रता की श्रेणी में आ चुके हैं, उनके स्थान पर राशनकार्ड से वंचित, पात्र परिवारों को उसका लाभ दियाया जा सके। श्री सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में राशनकार्ड सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है।
डीएसओ श्री सिंह ने बताया कि सत्यापन में अपात्र पाये जाने वाले परिवारों के राशनकार्ड अपात्रता की जाँच के बाद ही निरस्त किये जायेगें, जो कि एक सतत् प्रक्रिया है, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को पारदर्शी रूप से लागू करते हुये, अधिकाधिक पात्र परिवारों को इसका लाभ दिया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निरस्त राशनकार्ड धारकों अथवा ऐसे कार्डधारक जो स्वेच्छा से अपना राशनकार्ड समर्पित कर रहे है, उनसे किसी भी प्रकार की कोई भी वसूली नहीं की जायेगी। श्री सिंह ने बताया कि यदि ऐसी शिकायत पायी जाती है कि राशनकार्ड सत्यापन कार्य में लगा हुआ कोई कर्मचारी, समूह, बिचौलिया अथवा कोई व्यक्ति सत्यापन के सम्बन्ध में भ्रामक तथ्य प्रसारित कर जनमानस का भयादोहन कर रहा है तो सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।
डीएसओ श्री सिंह ने बताया कि वर्तमान में राशनकार्ड सत्यापन/निरस्तीकरण के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में विभिन्न प्रचार माध्यमों में निर्धारित मानकों से अन्यथा मानको का उल्लेख किये जाने से आमजनमानस में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जबकि पात्र गृहस्थी राशनकार्डों के पात्रता एवं अपात्रता के सम्बन्ध में शासनादेश सं. 2364 दिनांक 07 अक्टूबर 2014 में विस्तृत मानक निर्धारित किये गये हैं।
डीएसओ श्री सिंह ने बताया कि शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में अपात्रता (एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया) के मानक के अनुसार समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ए.सी. अथवा 05 के.वी. या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास या अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 05 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 02 लाख रू. प्रति वर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाईसेंस हो, निर्धारित हैं।
इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में अपात्रता (एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया) के मानक के अनुसार समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, ए.सी. अथवा 05 के.वी. या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 100 वर्ग मी. से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लॉट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मी. से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 03 लाख प्रतिवर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाईसेंस हो, निर्धारित है।
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