एसडीएम संतोष ओझा ने अपात्र कार्डधारकों को अपना कार्ड सरेंडर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। उसके बाद जांच के दौरान अपात्र पाए जाने पर अब तक हुए राशन के उठान का मूल्य बाजार की दर से वसूला जाएगा। गुरुवार को उपजिलाधिकारी ने तहसील क्षेत्र के चारों विकास खंडों के कोटेदारों को उक्त निर्देश जारी किया। निर्देश में कहा गया है कि सभी कोटेदार अपने दुकानों से संबद्ध अपात्र कार्डधारकों को इस आदेश से अवगत कराएं, साथ ही डुग्गी मुनादी कराकर लोगों को बताएं कि अपात्र कार्डधारकों से पैंतीस रुपये प्रति किलो चावल व चौबीस रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं के मूल्य की तब से रिकवरी होगी जबसे उन लोगों ने राशन का उठान किया है। जिनके पास पांच एकड़ से अधिक की जमीन, पांच केवीए का जनरेटर, एसी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, शस्त्र लाइसेंस चार पहिया वाहन हैं वे पात्र गृहस्थी या अंत्योदय योजना के पात्र नहीं हैं।
एसडीएम ने बताया कि अपात्रों के राशनकार्ड बनने के कारण बहुत से गरीब अभी भी नि:शुल्क खाद्यान्न का लाभ नहीं पा रहे हैं। बहुत से कार्डधारक ऐसे भी हैं जो खाद्यान्न की उठान ही नहीं करते लेकिन उनका राशन कोटेदार कालाबाजारी में बेच कर सरकार को क्षति पहुंचा रहे हैं। इन्हीं गड़बड़ियों को सुधारने के लिए 15 अप्रैल से प्रत्येक कार्डधारक का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। रिकवरी से बचने के लिए अपात्र कार्डधारक अपना कार्ड सरेंडर कर दें। पूर्ति निरीक्षक रामवृक्ष यादव ने बताया कि सभी कोटेदारों तक एसडीएम के आदेश की प्रति पहुंचा दी गई है। पिछले महीने में एक दर्जन से अधिक लोगों ने प्रार्थना पत्र देकर अपना कार्ड निरस्त करने का अनुरोध किया है।
असग़र अली
उतरौला
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