जौनपुर:- रोड कटिंग का रेस्टोरेशन 45 दिन में करें
जौनपुर। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, (नगरीय) अंकुर श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि शहर के अन्तर्गत रेलवे स्टेशन से शकरमण्डी तिराहा तक एवं नईगंज तिराहा से मछलीशहर पड़ाव तक मार्ग पर रोड कटिंग की अनुमति प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, जौनपुर द्वारा निम्न शर्ताे के अधीन दी गई है। उन्होंने अवगत कराया है कि सीवर लाइन लेइंग हेतु उक्त मार्गाे पर एक से छह मीटर गइराई में रोड की कटिंग की जानी है जिसमें मिट्टी 100 प्रतिशत मैकेनिकल कम्पैक्शन के साथ करने के उपरान्त् ही मैटलिंग एवं कुटाई का कार्य किया जाएगा।रोड कटिंग करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड, बैरिकेटिंग व रात्रि में समुचित प्रकाश एवं लाल झन्डी का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
यातायात में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही होना चाहिए, उक्त शर्ताे के किसी प्रकार के उल्लंघन की दशा में अनुमति स्वतः निरस्त समझी जाएगी। क्षतिग्रस्त भाग द्वारा किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो आप स्वतः जिम्मेदार होंगे। रोड कटिंग के पूर्व विद्युत विभाग, नगर पालिका एवं दूर संचार विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाए। रोड कटिंग भाग का रेस्टोरेशन कार्य हर हाल में बरसात आने से पूर्व अथवा लाइन लेइंग के पूर्ण होने के 45 दिन तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाए। कार्यस्थल पर कार्य का पूर्ण विवरण व कार्यदायी संस्था का नाम का उल्लेख करते हुये बोर्ड अवश्य लगाया जाए।

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