पंचायत चुनाव की दोबारा होगी मतगणना तिथि निर्धारित, जाने किस आधार पर एसडीएम ने दिए दोबारा  मतगणना के आदेश

गोंडा प्रधानी के चुनाव में मतपत्रों की हेराफेरी के मामले में एसडीएम कीर्ति प्रकाश भारती ने आदेश जारी किया है कि बभनजोत ब्लाक की ग्राम पंचायत कोल्हई गरीब में उपयोग में लाई गयी मतपेटिका तथा चुनाव से सम्बन्धित सभी प्रपत्र,मतपत्र की पुर्नमतगणना करायी जायेगी।इसके लिए23 मई 2022 की तिथि भी निश्चत कर दी गयी है।

Published: May 07, 2022 02:17:37 pm

ग्राम पंचायत में पुर्नमतगणना मतगणना का आदेश होने के बाद हड़कंप मच गया है। ऐसे में यदि पुर्नमतगणना में गडबडी पाये जाने पर प्रधानी भी जा सकती है। और दूसरा ग्राम प्रधान निर्वाचित हो सकता है। बभनजोत ब्लाक में स्थति ग्राम पंचायत कोल्हई गरीब के निर्वाचित ग्राम प्रधान रिजवान अली पुत्र मंसूल अली जो कि प्रत्याशी थे। जिनका चुनाव निशान अनाज ओसाता किसान मिला था। वही विपक्षी को ईमली चुनाव निशान मिला। अब्दुल कादिर ने आरोप लगाया कि मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी व मतदान कर्मियों को प्रलोभन देकर रिजवान अली व मोहम्मद वसीम ने मतदान में गडबडी करवाई। आरोप है कि पांच बूथों पर हुए मतदान में सभी बूथों पर अनाज ओसाता किसान का पत्र मिल रहा था। लेकिन मतदान व मतगणना में हेराफेरी की गयी। मतदान के दिन मतपत्रों की संख्या-2186 थी। जिसे पीठासीन ने अंत में जोडकर लिखकर बताया था। इसके बाद मतगणना के दिन मतपेटिका में 2198 मतपत्रों की गिनती करके ,साजिश व हेराफेरी की गयी थी। तमाम मतपत्र फर्जी पाये गये। अर्थात पडे मत व गिनती में 12 मतों का अंतर पाया गया। जिसके लिए अधिवक्ता जेपी मिश्रा ने याची अब्दुल कादिर की तरफ से न्यायालय उपजिलाधिकारी की अदालत पर चुनाव याचिका अन्तर्गत धारा-12 सी उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम विषयक कराये जाने पुर्नमतगणना बावत ग्राम पंचायत कोल्हई गरीब विकास खंड बभनजोत,तहसील -मनकापुर के प्रधानी पदचुनाव में उपयोग किये गये मतपत्रों के संगणना हेतु वाद दायर किया था। जिसमें दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद एसडीएम कीर्ति प्रकाश भारती ने पुनर्मतगणना कराये जाने का आदेश पारित किया है।याची अब्दुल कादिर द्वारा प्रस्तुत चुनाव याचिका के निर्णय के तहत 23 मई 2022 की तिथि भी नियत कर दी गयी है। तहसील परिसर के न्यायालय पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कोल्हई गरीब के मतपत्रों की मतगणना करायी जायेगी। यह जानकारी याची के अधिवक्ता जेपी मिश्र ने दी है।वही इस संबन्ध में एसडीएम मनकापुर ने भी निर्णय के बारे में बताया है
गोंडा रिपोर्ट- प्रशांत मिश्रा। 
9451037631

Post a Comment

If you have any doubts, please let me know

और नया पुराने