जौनपुर:- शाहीपुल के दुकानदार 18 तक किराया जमा कर रसीद प्रस्तुत करें, अन्यथा दुकान बंद कर की जाएगी सील
जौनपुर। अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व रजनीश राय ने अवगत कराया है कि क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, गुरूधाम मन्दिर परिसर, वाराणसी के पत्र द्वारा शाहीपुल जौनपुर में स्थित दुकानों के संबंध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका के कम में अवगत कराया गया है कि जनपद   स्थित शाहीपुल एवं उससे सम्बद्ध दुकानें उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा शासकीय अधिसूचना द्वारा संरक्षित घोषित की गई है। विभाग द्वारा दुकानों का न तो आवंटन किया गया है और न ही किसी भी तरह के किराये की वसूली की गई है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एंव साक्ष्य के आलोक में पोषणीय नही है। उ०प्र० राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित घोषित किए जाने से अब तक किराया वसूली व स्मारक एवं उससे सम्बद्व दुकानों के सम्यक रख-रखाव आदि हेतु जिला प्रशासन के माध्यम से समुचित व्यस्था का अल्लेख किया गया है। अतः शाहीपुल जौनपुर पर स्थित राज्य पुरातत्व विभाग की दुकानों के दुकानदारों को जिला प्रशासन की ओर से अन्तिम रूप से निर्देशित किया जाता है कि बकाया समस्त किराया 18 मई  तक अनिवार्य रूप से जमा करके रसीद आदि प्रस्तुत कर दें। अन्यथा दुकानों को बन्द कराते हुए सील कराने की शीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ की जायएगी।

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