औरैया // बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में लगभग दो साल से जेल में बन्द सपा नेता कमलेश पाठक को बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली, लेकिन गैंगस्टर मामले में जमानत होने पर ही वह जेल से बाहर आ सकेंगे शहर के नरायनपुर मोहल्ला स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में हुए गोलीकांड से अधिवक्ता मंजुल चौबे व उसकी चचेरी बहन सुधा की जान चली गई थी 15 मार्च 2020 के इस मामले में पुलिस ने सपा नेता कमलेश पाठक उनके दो भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक व रामू पाठक समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर आरोपित किया था कोर्ट में चार्जशीट भेजी अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी को कोर्ट से जमानत नहीं मिली प्रशासन ने इनके विरुद्ध जानलेवा हमला व गैंगस्टर की कार्रवाई कर चुका है बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सपा नेता कमलेश पाठक को बड़ी राहत मिल गई उनकी दोहरे हत्या के मामले में जमानत याचिका स्वीकृत हो गई इस बात की पुष्टि अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता व सरकारी वकील ने भी की है जमानत याचिका स्वीकृति होने के बाद कमलेश पाठक की रिहाई में थोड़ा समय लगेगा क्यों कि उनके खिलाफ गैंगस्टर का भी मामला चल रहा है, जिसमें सत्र न्यायलय गैंगस्टर कोर्ट से जमानत स्वीकृत करानी होगी हालांकि हत्या जैसे जघन्य मामले में जमानत मिल जाने के बाद अन्य मामलों में जमानत मिलने के प्रबल आसार है। 

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