आबकारी दुकानों की बन्दी के सम्बन्ध में आदेश जारी
बहराइच 06 अप्रैल। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने तथा लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा आबकारी दुकानों की बन्दी हेतु आदेश जारी किये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनपद की समस्त थोक व फुटकर अनुज्ञापनों (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी, एफ.एल.-16/17, एफ.एल.-6, (समिश्र बार) एवं एफ.एल.-7, एफ.एल.-41, 49 आदि) मतदान दिवस 09 अप्रैल 2022 को मतदान समाप्ति से 48 पूर्व अर्थात 07 अप्रैल 2022 को साूय 04ः00 बजे से 09 अप्रैल 2022 को सांय 04ः00 बजे तक अथवा मतदान समाप्ति तक तथा 12 अप्रैल 2022 को सम्पूर्ण दिवस पूर्णतया बन्द रहेंगे। जारी आदेश के अनुसार उक्त बन्दी हेतु किसी भी अनुज्ञापी को कोई अतिरिक्त प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा। सभी सम्बन्धित को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
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