अंबेडकर नगर। जलालपुर तहसील अंतर्गत जैतपुर थाना क्षेत्र में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए पुलिस ने लगभग एक करोड़ 15 लाख की संपत्ति को कुर्क कर दिया । इस दौरान पुलिस समेत तहसील के आला अधिकारी उपस्थित रहे।
जैतपुर थाना क्षेत्र के मामला जैतपुर थाना क्षेत्र के मढ़वरपुर गांव का है,जहां न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबंदी अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए अभियुक्त ओमनाथ गिरि उर्फ उमानाथ गिरि की संपत्ति कुर्क कर दी गयी।
थाना क्षेत्र के मढ़वरपुर गांव स्थित ओम प्रकाश गिरी अभियुक्त ओम गिरि उर्फ उमानाथ गिरि की अपने पिता की संपत्ति पर अर्धनिर्मित पक्का मकान,जिसकी कीमत करीब 1500000 रुपए तथा अभियुक्त के भाई भृगुनाथ द्वारा अपनी माता आशा देवी की जमीन पर ग्राम मुस्तफाबाद थाना जैतपुर में बनाया गया पक्का मकान कीमत लगभग एक करोड़ रुपए कुर्क करते हुए सरकारी ताला लगा दिया गया।
पुलिस का कहना है कि अभियुक्त के पास ज्ञात आय का कोई वैधानिक स्रोत नहीं है, अभियुक्त आपराधिक और समाज विरोधी कार्यो में लिप्त रहते हुए धन अर्जित किया जिससे संपत्ति को बनाई गई थी।
इस मौके पर उप जिलाधिकारी अभय कुमार पाण्डेय, सीओ देवेंद्र कुमार, तहसीलदार आलोक रंजन सिंह,जेतपुर थानाध्यक्ष जेपी सिंह समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
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