*चरस तश्करी में एक अभियुक्त को 02 वर्ष की सजा,पांच हजार का अर्थदंड अधिरोपित*
संवाददाता/ राम कुमार यादव
बहराइच। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष एनडीपीएस एक्ट नितिन पांडेय ने चरस तश्करी के 24 साल पुराने मामले में दोषसिद्ध आरोपी को दो वर्ष तीन माह की सजा सुनाई तथा पांच हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मुन्नूलाल मिश्र ने बताया कि थाना देहात कोतवाली के मोहल्ला नजिरपुरा निवासी नईम पुत्र जब्बार दर्जी को वर्ष 1997 में थाना नगर कोतवाली पुलिस ने बस स्टेशन के पास से 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने विचारण गवाहों के परीक्षण के उपरांत आरोपी को 2 वर्ष 3 माह की सजा सुनाई और 05 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया।
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