विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता के प्रावधान रहेंगे प्रभावी

(विधानसभा सामान्य निर्वाचन- 2022 के संबंध में लागू आदर्श आचार संहिता समाप्त )

गोण्डा। अपर जिलाधिकारी/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के क्रम में दिनांक 08 जनवरी, 2022 से लागू आदर्श आचार संहिता, उत्तर प्रदेश के जनपदों जहां विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों में द्विवार्षिक निर्वाचन होने हैं को छोड़कर, तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी हो गयी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन के सम्बन्ध में आयोग के पत्र दिनांक 28.01.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जनपद में आदर्श आचार संहिता के सभी सुसंगत उपबन्ध प्रभावी/लागू रहेंगे।

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