रबी विपणन वर्ष 2022-23 के तहत कल से शुरू होगी गेहूँ खरीद
क्रय केन्द्रों पर उपकरणों आदि की व्यवस्था एवं कृषकों के लिए समस्त सुविधाओं की तैयारी कराते हुए क्रय केन्द्र क्रियाशील किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी
लखनऊः 31 मार्च, 2022
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत कल से किसानांे से सीधे गेहूँ की खरीद शुरू की जायेगी, जो 15 जून, 2022 तक जारी रहेगी। इस वर्ष गेहूँ का समर्थन मूल्य 2015 रूपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है।
इस सम्बन्ध में प्रदेश के खाद्य आयुक्त श्री सौरभ बाबू ने क्रय केन्द्रों पर उपकरणों आदि की व्यवस्था एवं कृषकों के लिए समस्त सुविधाओं की तैयारी पूर्ण कराते हुए एक अप्रैल, 2022 से क्रय केन्द्र क्रियाशील किये जाने हेतु प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों, आयुक्त एवं निबन्धक सहकारी समितियां, प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 को-ऑपरेटिव यूनियन लि0, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ, महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम तथा प्रदेश के समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों को निर्देश जारी कर दिये हैं।
उल्लेखनीय है कि गेहूँ की बिक्री हेतु किसानों को खाद्य तथा रसद विभाग की वेबसाइट बिेण्नचण्हवअण्पद पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके किसानों को गेहूँ विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं हैं, किन्तु पंजीकरण को संशोधन कर पुनः लॉक कराना होगा।
क्रय केन्द्रों पर उपकरणों आदि की व्यवस्था एवं कृषकों के लिए समस्त सुविधाओं की तैयारी कराते हुए क्रय केन्द्र क्रियाशील किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी
लखनऊः 31 मार्च, 2022
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत कल से किसानांे से सीधे गेहूँ की खरीद शुरू की जायेगी, जो 15 जून, 2022 तक जारी रहेगी। इस वर्ष गेहूँ का समर्थन मूल्य 2015 रूपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है।
इस सम्बन्ध में प्रदेश के खाद्य आयुक्त श्री सौरभ बाबू ने क्रय केन्द्रों पर उपकरणों आदि की व्यवस्था एवं कृषकों के लिए समस्त सुविधाओं की तैयारी पूर्ण कराते हुए एक अप्रैल, 2022 से क्रय केन्द्र क्रियाशील किये जाने हेतु प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों, आयुक्त एवं निबन्धक सहकारी समितियां, प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 को-ऑपरेटिव यूनियन लि0, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ, महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम तथा प्रदेश के समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों को निर्देश जारी कर दिये हैं।
उल्लेखनीय है कि गेहूँ की बिक्री हेतु किसानों को खाद्य तथा रसद विभाग की वेबसाइट बिेण्नचण्हवअण्पद पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके किसानों को गेहूँ विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं हैं, किन्तु पंजीकरण को संशोधन कर पुनः लॉक कराना होगा।
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