एमएलसी चुनाव। लोक दल का पर्चा खारिज होने पर हाई कोर्ट मे याचिका

मुख्य निर्वाचन आयोग,जिलाधिकारी,जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रेक्षक बने पार्टी

वाराणसी। स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र (भदोही,चंदौली,वाराणसी) एमएलसी के लिये लोक दल पार्टी के पदाधिकारी जयराम पांडेय द्वारा दाखिल नामांकन पत्र को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 22 मार्च को खारिज किये जाने पर उन्होने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर के मुख्य निर्वाचन आयोग,वाराणसी के जिलाधिकारी,जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रेक्षक को पार्टी बनाते हुये याचिका से सम्बंधित पत्रावली भेजी है। 
  बताते चले कि लोकदल के पदाधिकारी जयराम पांडेय ने 15 मार्च को दो प्रतियों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। उसी दिन नामांकन कार्यालय से प्रारुप 26 में कालम 3,5,6 को दुरुस्त करने और राजनैतिक दल के फ़ार्म ए ए तथा बीबी को जमा करने की नोटिस दी गई थी जिसको पुर्ण कर के जयराम पांडेय ने 21 मार्च को जमा कर दिया। लेकिन नाम निर्देशन पत्र की कमियों के बाबत जिला निर्वाचन नामांकन कार्यालय द्वारा जान बूझ कर नतो नोटिस दिया गया और नही कमियों को सुधारने  को कहा गया। 22 मार्च को बिना नोटिस दिये लोक दल के प्रत्याशी जयराम पांडेय का पर्चा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया। पर्चा खारिज होने पर जयराम पांडेय के अधिवक्ता ने निर्वाचन कानून पर बहस कर के निर्वाचन अधिकारी की कमियों को उजागर किया। 24 मार्च को सर्किट हाऊस स्थित प्रेक्षक को जिला निर्वाचन अधिकारी के पक्षपात पुर्ण कार्यो के खिलाफ लिखित शीकायती पत्र देने के बाद उन्होने रजिस्टर्ड डाक द्वारा उक्त शीकायती पत्र को प्रेक्षक वाराणसी को भेज कर उन्होने हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में एमएलसी चुनाव को रोकने की याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई है।


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