सोमवार को थाना कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर के क्षेत्र अंतर्गत कस्बे के अंदर प्रतिष्ठित होटल, ढाबा मालिकों व अन्य संभ्रांत व्यक्तियों को बाल भिक्षावृत्ति, बाल श्रम,मानव तस्करी की रोकथाम हेतु जागरूक किया गया।
तथा एक युद्ध नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के बारे में विशेष जानकारी दी गई कि किसी भी स्कूल या कॉलेज के 100 गज के अंदर किसी भी तरह के मादक पदार्थ, जैसे_गुटखा, बीड़ी, पान, तंबाकू, मसाला आदि की दुकानें नहीं लगाई जाएंगी।
मुख्यालय महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ व अपर मुख्य सचिव, गृह अनुभाग (पुलिस) उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार अनुपालन न करने वालों के विरुद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 77, 78 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
इस मौके पर ममता सिंह यादव,विनीता चतुर्वेदी,आरक्षी पप्पू सिंह,महिला आरक्षी संध्या,आरक्षी हरीराम यादव अभियान में शामिल रहे।
असग़र अली
उतरौला
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