*राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए बैठक सम्पन्न*

 संवाददाता/ रामकुमार यादव*


बहराइच। दीवानी न्यायालय परिसर, बहराइच में 12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने के उद्देश्य से मंगलवार को देरशाम सिविल कोर्ट सभागार में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें सिविल जज (प्र.ख.) बहराइच, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय, अपर सिविल जज (अ.ख.) कोर्ट नं. 8, सिविल जज (अ.ख.) एफ.टी.सी.(महिला उत्पीड़न) बहराइच तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच द्वारा प्रतिभाग किया गया। 
बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मौजूद न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अधिकाधिक संख्या में वादों को चिन्हित कर उनका निस्तारण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाये। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच द्वारा न्यायिक अधिकारियों को सुझाव दिया गया कि सभी अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि लोक अदालत में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड से बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देशों का किसी प्रकार से उल्लंघन न होने पायेे। बैठक के माध्यम से प्राधिकरण की सचिव द्वारा आमजन से अपील की गयी कि अधिकाधिक संख्या में वादों को नियत कराकर 12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली लोक अदालत का भरपूर लाभ उठायें। बैठक में मौजूद न्यायिक अधिकारियों से लोक अदालत को सफल बनाये जाने के सम्बन्ध में सुझाव भी प्राप्त किये गये। 
उल्लेखनीय है कि बैठक के दौरान उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि जनपद में लम्बित अधिक से अधिक आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वादों, एम.ए.सी.टी. के लम्बित मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, वैवाहिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद सेवानिवृत्तिक लाभों से सम्बन्धित विवाद, अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाधिकार, व्यादेष, विशिष्ट अनुतोष वाद) तथा प्रीलिटीगेशन मोटर दुर्घटना प्रतिकर से सम्बन्धित एवं प्रकरण धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली, टेलीफोन बिल्स प्रकरणों श्रम विवादो विद्युत एवं जल बिल विवाद से सम्बन्धित प्रीलिटीगेशन वादों का निस्तारण कर उसे 12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को भव्य रूप से सफल बनाया जाय।

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