अपर जिला जज षष्ठम सियाराम चौरसिया की अदालत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपित पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता अजय राय की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि नियत की है। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय ने पक्ष रखा।प्रकरण के अनुसार प्रशासन ने फूलपुर थाने में पिंडरा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय पर मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि अजय राय ने 31 जनवरी को फूलपुर में बिना अनुमति के सभा में पीएम व सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। मामले में नाम आने पर अजय राय की ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान आरोपित के पक्ष से दलील दी गई कि अभियोजन की ओर से कागजात मुहैया कराने के लिए समय मांग जा रहा। इस दौरान अंतरिम जमानत प्रदान की जाए। अदालत ने अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
पूर्व विधायक अजय राय की अंतरिम जमानत खारिज
Bureau Chief-Varanasi Dr S C Srivastava
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