जिले के सभी पुरातात्विक स्थल, वन्य प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) व क्लब को मंगलवार से खोल दिया जाएगा। घाट, पार्क, मैदान व स्टेडियम को शाम चार बजे के बाद के प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि, स्वीमिंग पूल व वाटर पार्क अब भी बंद रहेंगे। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने इस सम्बंध में सोमवार को नयी गाइडलाइन जारी की है।डीएम ने बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। शासन के निर्देश के तहत कक्षा नौवीं से ऊपर के सभी शैक्षणिक संस्थानों को कोविड गाइडलाइन के तहत खोल दिया गया है। आठवीं तक के स्कूलों को खोलने को लेकर राज्य सरकार का निर्देश लागू रहेगा। गंगा पार में अब लोग घूमने के साथ मनोरंजन भी कर सकेंगे। इसके अलावा अन्य सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे। डीएम ने बताया कि जिन स्थलों पर छूट दी गई है, वहां कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाए।

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