*निर्वाचकों से मिलने केे उद्देश्य से आयोजित किसी भी सामुदायिक भोज का व्यय अभ्यर्थी के लेखे में होगा शामिल*

*स्कॉलर टाइम्स संवादाता राम कुमार यादव*
बहराइच। सामुदायिक भोज (लंगर, भोज, आदि) पर हुए व्यय को अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के लेखा में शामिल करने के सम्बन्ध में आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचकों से मिलने के लिए सामुदायिक भोज (किसी भी नाम से बुलाया गया है) या तो उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आयोजित में भाग लेता है, तो सामाजिक समारोह पर किए गए व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के रूप में माना जाएगा और उसके लेखा में जोड़ा जाएगा। 
आयोग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त अनुदेश, धार्मिक समुदायों द्वारा अपने संस्थानों के अन्दर प्रथागत तौर पर आयोजित लंगर, भोज आदि या कोई समारोह जैसे शादी, मृत्यु आदि के लिए एक सामान्य भोज पर लागू नहीं होता है जब यह किसी व्यक्ति अभ्यर्थी को छोड़कर द्वारा आयोजित किया जाता है तो ऐसे सामुदायिक भोज, लंगर, दावत आदि पर किया गया व्यय अभ्यर्थी के व्यय में शामिल नही किया जाएगा बशर्ते कि अभ्यर्थी उसमें सामान्य आगंतुक के रूप में भाग लेता है। इस सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अभ्यर्थी ने ऐसे सामुदायिक भोज आदि में कोई वित्तीय योगदान नहीं दिया हो और ऐसे सामुदायिक भोज आदि में किसी भी तरीके से राजनैतिक अभियान नहीं चलाया गया हो।

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