रोड शो, पद यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस 11 फरवरी तक रहेंगे प्रतिबन्धित 

बहराइच 01 फरवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड महामारी की वर्तमान एवं अनुमानित स्थिति, वैक्सिनेशन आदि विन्दुओं के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि रोड शो पदयात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस 11 फरवरी, 2022 तक प्रतिबन्धित रहेंगे। दिनांक 01 फरवरी, 2022 से समस्त चरणों हेतु राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम 1000 व्यक्तियों (वर्तमान क्षमता 500 व्यक्तियों के स्थान पर) अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति प्रदान की गई है।
जिलाधिकारी डॉ. चन्द्र ने बताया कि आयोग द्वारा डोर-टु-डोर कैम्पेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब डोर-टु-डोर कैम्पेन के तहत 10 व्यक्तियों के स्थान पर 20 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) प्रचार किया जा सकता है। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 500 व्यक्तियों (वर्तमान में अनुमन्य 300 व्यक्तियों के स्थान पर) अथवा हाल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एसडीएमए)  द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है।
आयोग द्वारा राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं दिशा-निर्देशों तथा निर्वाचन सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की भी अपेक्षा की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारियों का दायित्व होगा कि उपर्युक्त प्रयोजन हेतु स्थानों का अग्रिम चिन्हांकन कराकर सम्बन्धित को अधिसूचित करा दें। आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि 08 जनवरी, 2022 को निर्गत रिवाईज़्ड बोर्ड गाईडलाइन्स फॉर कन्डक्ट ऑफ इलेक्शन-2022 में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत् लागू रहेंगे। डीएम चन्द्र ने बताया कि आयोग द्वारा निर्गत उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
                        

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