मीडिया सेल
कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001
चौथे चरण के मतदान हेतु 09 जिलों की 59 विधान सभा सीटों के लिए
27 जनवरी को जारी होगी अधिसूचना
प्रत्याशी को सुविधा वेब पोर्टल suvidha.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत नामांकन के समय किसी भी प्रत्याशी को जुलूस की अनुमति नहीं
चौथे चरण में कुल 2,12,90,564 मतदाता
लखनऊ: दिनांक: 25 जनवरी, 2022
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी, शान्तिपूर्ण एवं कोविड सुरक्षित मतदान के लिये चुनाव की प्रक्रिया शुरु हो गयी है। उ0प्र0 विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के लिए चौथे चरण के मतदान हेतु 27 जनवरी, 2022 (गुरूवार) को अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी की जायेगी। इसके साथ ही चौथे चरण के 09 जिलों में पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा एवं फतेहपुर की 59 विधान सभा सीटों के लिये नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी। चौथे चरण की 59 विधान सभा सीटों मंे 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गत 05 जनवरी, 2022 को प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार चौथे चरण में कुल 2,12,90,564 (दो करोड़ बारह लाख नब्बे हजार पांच सौ चाैंसठ) मतदाता हैं। इसमें 1,14,03,306 पुरूष मतदाता, 98,86,286 महिला मतदाता तथा 972 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान का समय प्रातः 07ः00 बजे से सायं 06ः00 बजे तक निर्धारित किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार चौथे चरण के नामांकन की अन्तिम तिथि 03 फरवरी, 2022 (गुरूवार) है। नामांकन की जॉच 04 फरवरी, 2022 (शुक्रवार) को की जायेगी तथा 07 फरवरी, 2022 (सोमवार) को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है। चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी 2022 (बुधवार) को सम्पन्न होगा तथा 10 मार्च, 2022 (गुरूवार) को मतगणना होगी।
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 27 जनवरी को चौथे चरण की जिन 59 विधान सभा सीटों के लिये नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी, इसमें (127) पीलीभीत, (128) बरखेड़ा, (129) पूरनपुर (अ0जा0), (130) बीसलपुर, (137) पलिया, (138) निघासन, (139) गोला गोकरननाथ, (140) श्रीनगर (अ0जा0), (141) धौरहरा, (142) लखीमपुर, (143) कस्ता (अ0जा0), (144) मोहम्मदी, (145) महोली, (146) सीतापुर, (147) हरगांव (अ0जा0), (148) लहरपुर, (149) बिसवां, (150) सेवता, (151) महमूदाबाद, (152) सिधौली (अ0जा0), (153) मिश्रिख (अ0जा0), (154) सवायजपुर, (155) शाहाबाद, (156) हरदोई, (157) गोपामऊ (अ0जा0), (158) साण्डी (अ0जा0), (159) बिलग्राम-मल्लांवा, (160) बालामऊ (अ0जा0), (161) सण्डीला, (162) बांगरमऊ, (163) सफीपुर (अ0जा0), (164) मोहन (अ0जा0), (165) उन्नाव, (166) भगवन्तनगर, (167) पुरवा, (168) मलिहाबाद (अ0जा0), (169) बक्शी का तालाब, (170) सरोजनीनगर, (171) लखनऊ पश्चिम, (172) लखनऊ उत्तर, (173) लखनऊ पूर्व, (174) लखनऊ मध्य, (175) लखनऊ कैन्टोनमेंट, (176) मोहनलालगंज (अ0जा0), (177) बछरांवा (अ0जा0), (179) हरचन्दपुर, (180) रायबरेली, (182) सरेनी, (183) ऊंचाहार, (232) तिंदवारी, (233) बबेरू, (234) नरैनी (अ0जा0), (235) बांदा, (238) जहानाबाद, (239) बिन्दकी, (240) फतेहपुर, (241) अयाहशाह, (242) हुसैनगंज एवं (243) खागा (अ0जा0) विधान सभा सीट शामिल हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी सुविधा वेब पोर्टल suvidha.eci.gov.in के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन कर आवेदन पत्र की कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी के दृृष्टिगत नामांकन के समय किसी भी प्रत्याशी को जुलूस की अनुमति नहीं दी जायेगी।
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कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001
राजनैतिक दलों के वीडियो वैन/डिजिटल वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी
सम्पूर्ण प्रदेश में वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी
किसी विशेष उम्मीदवार के लिए वोट या समर्थन हेतु वीडियो वैन का
इस्तेमाल नहीं किया जायेगा
वीडियो वैन पर होने वाले खर्च को पार्टी के चुनावी खर्च में सम्मिलित किया जायेगा, जिसे चुनाव के उपरान्त ईसीआई के समक्ष प्रस्तुत करना होगा
वीडियो वैन का संचालन प्रातः 08ः00 बजे से रात्रि 08ः00 बजे
के मध्य किया जायेगा
लखनऊ: दिनांक: 25 जनवरी, 2022
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ0 ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 में कोविड प्रोटोकाल को दृष्टिगत रखते हुए राजनैतिक दलों द्वारा वीडियो वैन/डिजिटल वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 से अनुमति प्राप्त करनी होगी। जनपद अथवा विधान सभा स्तर पर वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है, इस स्थिति में नोडल अधिकारी परिवहन द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वीडियो वैन मोटर वाहन अधिनियम के अनुरूप है।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वीडियो वैन पर चुनाव प्रचार की सामग्री एमसीएमसी से प्रमाणित करानी होगी। राजनैतिक दलों द्वारा वीडियो वैन का उपयोग वोट मांगने के लिए अपने कार्यक्रमों एवं नीतियों के प्रचार हेतु ही किया जायेगा। किसी विशेष उम्मीदवार के लिए वोट या समर्थन हेतु वीडियो वैन का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। प्रचार के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली वीडियो वैन की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वीडियो वैन पर होने वाले खर्च को पार्टी के चुनावी खर्च में सम्मिलित किया जायेगा, जिसे चुनाव के उपरान्त भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वीडियो वैन के रूट की सूचना स्थानीय प्रशासन एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को पूर्व में प्रदान करनी होगी, ऐसा न करने की स्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस देकर वीडियो वैन की अनुमति वापस ली जा सकती है। वीडियो वैन का उपयोग रैली अथवा रोड शो के लिए नहीं किया जायेगा। वीडियो वैन का संचालन प्रातः 08ः00 बजे से रात्रि 08ः00 बजे के मध्य किया जायेगा। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत वीडियो वैन को रोकने के लिए खुले स्थानों को व्यूइंग प्वाइंट के रूप में चिन्हित करने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का होगा। भीड़-भाड़ अथवा बाजार में वीडियो वैन का संचालन नहीं किया जायेगा।
डॉ0 ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी कि वह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और चुनाव आयोग द्वारा जारी कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने बताया कि व्यूइंग प्वाइंट पर 500 से अधिक या निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक दर्शक एकत्रित नहीं होने चाहिए। वीडियो वैन का ठहराव एक स्थान पर 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजनैतिक दल एवं उम्मीदवारों की जिम्मेदारी होगी कि वीडियो वैन की ध्वनि नियमों में उल्लिखित निर्धारित सीमा से अधिक न हो।
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कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ -226001
आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में सार्वजनिक व निजी स्थानों से
अब तक कुल 59,92,637 प्रचार सामग्री हटायी गयी
अब तक 13.10 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की 6,07,478 लीटर मदिरा एवं लगभग 24.65 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की 6749 किग्रा ड्रग्स जब्त
अब तक 15.58 करोड़ रूपये से अधिक का कैश बरामद
अब तक 7,36,693 लाइसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये
384 लाइसेन्स जब्त एवं 1047 लाइसेन्स निरस्त
सीआरपीसी के तहत 25,65,109 लोग पाबन्द
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर अब तक विभिन्न धाराओं
में 366 एफआईआर दर्ज
लखनऊ: दिनांक: 25 जनवरी, 2022
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश भर में लागू आदर्श आचार संहिता को सुनिश्चित कराने के लिये सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से अब तक कुल 59,92,637 प्रचार सामग्री हटायी गयी है, जिसमें से सार्वजनिक स्थानों से 44,89,626 एवं निजी स्थानों से 15,03,011 प्रचार सामग्री हटायी गयी हैं। उन्होंने बताया कि अब तक सार्वजनिक स्थानों से वाल राइटिंग के 3,23,868 पोस्टर के 20,19,621 बैनर के 14,22,343 तथा 7,23,794 अन्य मामलों में कार्रवाई की गयी है। इसी प्रकार निजी स्थलों से वाल राइटिंग के 1,46,357 पोस्टर के 6,68,198 बैनर के 4,24,028 तथा 2,64,428 अन्य मामलों में कार्रवाई की गयी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, समावेशी एवं कोविड सुरक्षित मतदान कराने के लिए प्रदेश में आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस, आयकर, आबकारी, नारकोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा अब तक 7,36,693 लाइसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये। अब तक 384 लाइसेन्स जब्त किये गये तथा 1047 लाइसेन्स को निरस्त किया गया है। इसी प्रकार सी0आर0पी0सी0 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुये 25,65,109 लोगों को पाबन्द किया गया हैं। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अब तक विभिन्न धाराओं में 366 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है, जिसमें से आज विभिन्न धाराओं में 24 एफआईआर दर्ज की गयी। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा अब तक 5779 शस्त्र, 6043 कारतूस, 214 विस्फोटक एवं 147 बम बरामद किये गये। पुलिस विभाग द्वारा रेड डालकर अवैध शस्त्र बनाने वाली 98 फैक्ट्रियों को सीज किया गया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा अब तक
13.10 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की 6,07,478 लीटर मदिरा जब्त की गयी हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग एवं आयकर विभाग की कार्रवाई में अब तक लगभग 15.58 करोड़ रूपये का कैश बरामद किया गया है, जिसमें से लगभग 5.93 करोड़ रुपये का कैश आज बरामद किया गया है। इसी प्रकार नारकोटिक्स एवं पुलिस विभाग द्वारा अब तक लगभग
24.65 करोड़ रूपये मूल्य का 6749 कि0ग्रा0 ड्रग्स जब्त किया गया है, जिसमें से
5.45 लाख रुपये से अधिक मूल्य का 23.77 किग्रा0 ड्रग्स आज जब्त किया गया। साथ ही पुलिस विभाग द्वारा अब तक 69.66 लाख रुपये मूल्य की 42.922 किग्रा की बहुमूल्य धातुएं भी बरामद की गयी हैं।
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चौथे चरण के मतदान हेतु 09 जिलों की 59 विधान सभा सीटों के लिए
27 जनवरी को जारी होगी अधिसूचना
प्रत्याशी को सुविधा वेब पोर्टल suvidha.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत नामांकन के समय किसी भी प्रत्याशी को जुलूस की अनुमति नहीं
चौथे चरण में कुल 2,12,90,564 मतदाता
लखनऊ: दिनांक: 25 जनवरी, 2022
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी, शान्तिपूर्ण एवं कोविड सुरक्षित मतदान के लिये चुनाव की प्रक्रिया शुरु हो गयी है। उ0प्र0 विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के लिए चौथे चरण के मतदान हेतु 27 जनवरी, 2022 (गुरूवार) को अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी की जायेगी। इसके साथ ही चौथे चरण के 09 जिलों में पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा एवं फतेहपुर की 59 विधान सभा सीटों के लिये नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी। चौथे चरण की 59 विधान सभा सीटों मंे 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गत 05 जनवरी, 2022 को प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार चौथे चरण में कुल 2,12,90,564 (दो करोड़ बारह लाख नब्बे हजार पांच सौ चाैंसठ) मतदाता हैं। इसमें 1,14,03,306 पुरूष मतदाता, 98,86,286 महिला मतदाता तथा 972 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान का समय प्रातः 07ः00 बजे से सायं 06ः00 बजे तक निर्धारित किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार चौथे चरण के नामांकन की अन्तिम तिथि 03 फरवरी, 2022 (गुरूवार) है। नामांकन की जॉच 04 फरवरी, 2022 (शुक्रवार) को की जायेगी तथा 07 फरवरी, 2022 (सोमवार) को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है। चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी 2022 (बुधवार) को सम्पन्न होगा तथा 10 मार्च, 2022 (गुरूवार) को मतगणना होगी।
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 27 जनवरी को चौथे चरण की जिन 59 विधान सभा सीटों के लिये नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी, इसमें (127) पीलीभीत, (128) बरखेड़ा, (129) पूरनपुर (अ0जा0), (130) बीसलपुर, (137) पलिया, (138) निघासन, (139) गोला गोकरननाथ, (140) श्रीनगर (अ0जा0), (141) धौरहरा, (142) लखीमपुर, (143) कस्ता (अ0जा0), (144) मोहम्मदी, (145) महोली, (146) सीतापुर, (147) हरगांव (अ0जा0), (148) लहरपुर, (149) बिसवां, (150) सेवता, (151) महमूदाबाद, (152) सिधौली (अ0जा0), (153) मिश्रिख (अ0जा0), (154) सवायजपुर, (155) शाहाबाद, (156) हरदोई, (157) गोपामऊ (अ0जा0), (158) साण्डी (अ0जा0), (159) बिलग्राम-मल्लांवा, (160) बालामऊ (अ0जा0), (161) सण्डीला, (162) बांगरमऊ, (163) सफीपुर (अ0जा0), (164) मोहन (अ0जा0), (165) उन्नाव, (166) भगवन्तनगर, (167) पुरवा, (168) मलिहाबाद (अ0जा0), (169) बक्शी का तालाब, (170) सरोजनीनगर, (171) लखनऊ पश्चिम, (172) लखनऊ उत्तर, (173) लखनऊ पूर्व, (174) लखनऊ मध्य, (175) लखनऊ कैन्टोनमेंट, (176) मोहनलालगंज (अ0जा0), (177) बछरांवा (अ0जा0), (179) हरचन्दपुर, (180) रायबरेली, (182) सरेनी, (183) ऊंचाहार, (232) तिंदवारी, (233) बबेरू, (234) नरैनी (अ0जा0), (235) बांदा, (238) जहानाबाद, (239) बिन्दकी, (240) फतेहपुर, (241) अयाहशाह, (242) हुसैनगंज एवं (243) खागा (अ0जा0) विधान सभा सीट शामिल हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी सुविधा वेब पोर्टल suvidha.eci.gov.in के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन कर आवेदन पत्र की कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी के दृृष्टिगत नामांकन के समय किसी भी प्रत्याशी को जुलूस की अनुमति नहीं दी जायेगी।
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राजनैतिक दलों के वीडियो वैन/डिजिटल वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी
सम्पूर्ण प्रदेश में वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी
किसी विशेष उम्मीदवार के लिए वोट या समर्थन हेतु वीडियो वैन का
इस्तेमाल नहीं किया जायेगा
वीडियो वैन पर होने वाले खर्च को पार्टी के चुनावी खर्च में सम्मिलित किया जायेगा, जिसे चुनाव के उपरान्त ईसीआई के समक्ष प्रस्तुत करना होगा
वीडियो वैन का संचालन प्रातः 08ः00 बजे से रात्रि 08ः00 बजे
के मध्य किया जायेगा
लखनऊ: दिनांक: 25 जनवरी, 2022
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ0 ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 में कोविड प्रोटोकाल को दृष्टिगत रखते हुए राजनैतिक दलों द्वारा वीडियो वैन/डिजिटल वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 से अनुमति प्राप्त करनी होगी। जनपद अथवा विधान सभा स्तर पर वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है, इस स्थिति में नोडल अधिकारी परिवहन द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वीडियो वैन मोटर वाहन अधिनियम के अनुरूप है।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वीडियो वैन पर चुनाव प्रचार की सामग्री एमसीएमसी से प्रमाणित करानी होगी। राजनैतिक दलों द्वारा वीडियो वैन का उपयोग वोट मांगने के लिए अपने कार्यक्रमों एवं नीतियों के प्रचार हेतु ही किया जायेगा। किसी विशेष उम्मीदवार के लिए वोट या समर्थन हेतु वीडियो वैन का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। प्रचार के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली वीडियो वैन की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वीडियो वैन पर होने वाले खर्च को पार्टी के चुनावी खर्च में सम्मिलित किया जायेगा, जिसे चुनाव के उपरान्त भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वीडियो वैन के रूट की सूचना स्थानीय प्रशासन एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को पूर्व में प्रदान करनी होगी, ऐसा न करने की स्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस देकर वीडियो वैन की अनुमति वापस ली जा सकती है। वीडियो वैन का उपयोग रैली अथवा रोड शो के लिए नहीं किया जायेगा। वीडियो वैन का संचालन प्रातः 08ः00 बजे से रात्रि 08ः00 बजे के मध्य किया जायेगा। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत वीडियो वैन को रोकने के लिए खुले स्थानों को व्यूइंग प्वाइंट के रूप में चिन्हित करने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का होगा। भीड़-भाड़ अथवा बाजार में वीडियो वैन का संचालन नहीं किया जायेगा।
डॉ0 ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी कि वह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और चुनाव आयोग द्वारा जारी कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने बताया कि व्यूइंग प्वाइंट पर 500 से अधिक या निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक दर्शक एकत्रित नहीं होने चाहिए। वीडियो वैन का ठहराव एक स्थान पर 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजनैतिक दल एवं उम्मीदवारों की जिम्मेदारी होगी कि वीडियो वैन की ध्वनि नियमों में उल्लिखित निर्धारित सीमा से अधिक न हो।
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चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ -226001
आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में सार्वजनिक व निजी स्थानों से
अब तक कुल 59,92,637 प्रचार सामग्री हटायी गयी
अब तक 13.10 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की 6,07,478 लीटर मदिरा एवं लगभग 24.65 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की 6749 किग्रा ड्रग्स जब्त
अब तक 15.58 करोड़ रूपये से अधिक का कैश बरामद
अब तक 7,36,693 लाइसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये
384 लाइसेन्स जब्त एवं 1047 लाइसेन्स निरस्त
सीआरपीसी के तहत 25,65,109 लोग पाबन्द
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर अब तक विभिन्न धाराओं
में 366 एफआईआर दर्ज
लखनऊ: दिनांक: 25 जनवरी, 2022
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश भर में लागू आदर्श आचार संहिता को सुनिश्चित कराने के लिये सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से अब तक कुल 59,92,637 प्रचार सामग्री हटायी गयी है, जिसमें से सार्वजनिक स्थानों से 44,89,626 एवं निजी स्थानों से 15,03,011 प्रचार सामग्री हटायी गयी हैं। उन्होंने बताया कि अब तक सार्वजनिक स्थानों से वाल राइटिंग के 3,23,868 पोस्टर के 20,19,621 बैनर के 14,22,343 तथा 7,23,794 अन्य मामलों में कार्रवाई की गयी है। इसी प्रकार निजी स्थलों से वाल राइटिंग के 1,46,357 पोस्टर के 6,68,198 बैनर के 4,24,028 तथा 2,64,428 अन्य मामलों में कार्रवाई की गयी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, समावेशी एवं कोविड सुरक्षित मतदान कराने के लिए प्रदेश में आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस, आयकर, आबकारी, नारकोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा अब तक 7,36,693 लाइसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये। अब तक 384 लाइसेन्स जब्त किये गये तथा 1047 लाइसेन्स को निरस्त किया गया है। इसी प्रकार सी0आर0पी0सी0 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुये 25,65,109 लोगों को पाबन्द किया गया हैं। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अब तक विभिन्न धाराओं में 366 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है, जिसमें से आज विभिन्न धाराओं में 24 एफआईआर दर्ज की गयी। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा अब तक 5779 शस्त्र, 6043 कारतूस, 214 विस्फोटक एवं 147 बम बरामद किये गये। पुलिस विभाग द्वारा रेड डालकर अवैध शस्त्र बनाने वाली 98 फैक्ट्रियों को सीज किया गया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा अब तक
13.10 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की 6,07,478 लीटर मदिरा जब्त की गयी हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग एवं आयकर विभाग की कार्रवाई में अब तक लगभग 15.58 करोड़ रूपये का कैश बरामद किया गया है, जिसमें से लगभग 5.93 करोड़ रुपये का कैश आज बरामद किया गया है। इसी प्रकार नारकोटिक्स एवं पुलिस विभाग द्वारा अब तक लगभग
24.65 करोड़ रूपये मूल्य का 6749 कि0ग्रा0 ड्रग्स जब्त किया गया है, जिसमें से
5.45 लाख रुपये से अधिक मूल्य का 23.77 किग्रा0 ड्रग्स आज जब्त किया गया। साथ ही पुलिस विभाग द्वारा अब तक 69.66 लाख रुपये मूल्य की 42.922 किग्रा की बहुमूल्य धातुएं भी बरामद की गयी हैं।
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