चुनाव के दौरान शराब, बियर की खपत बढ़ जाती है, ऐसे में मिलावटी शराब की बिक्री भी जोर पकड़ने लगती है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि अवैध शराब की बिक्री करते हुए पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं शराब और बियर ठेके के सेल्समैन को निर्देशित किया गया है कि मानक से अधिक शराब की बिक्री न हो।
रोजाना खरीद-बिक्री का रजिस्टर दुरुस्त रखा जाए और आबकारी निरीक्षक इसकी निगरानी करें। जिला आबकारी अधिकारी ओमवीर सिंह के अनुसार नियम विरुद्ध शराब बिक्री करने वाले लाइसेंस धारकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।देसी शराब एक खरीदार एक लीटर से अधिक नहीं ले सकता। वहीं भारत में बनी अंग्रेजी शराब साढ़े चार लीटर से अधिक कोई नहीं ले सकता। विदेशी आयातित अंग्रेजी शराब ढाई लीटर तक ही मान्य है

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