वाराणसी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डीएम कौशलराज शर्मा ने रविवार को कुछ पाबंदियां लागू की हैं। बनारस में कोरोना के सक्रिय मामले एक हजार से ज्यादा हो चुके हैं। नए आदेश के मुताबिक स्पा, जिम, पर्यटन स्थल, वाटर पार्क, म्यूजियम और स्वीमिंग पूल को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कक्षा 10 तक के बच्चों और 60 साल से ऊपर की उम्र के गंभीर मरीजों और पूर्व में कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों के घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी रहेगी।
जिलाधिकारी ने रविवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये आदेश जारी किए। इनके मुताबिक सार्वजनिक पार्क, गंगा व वरुणा घाट, मैदान, स्टेडियम, धरनास्थल शाम चार बजे के बाद प्रतिबंधित रहेंगे। नौकायन करने वाले पर्यटकों को नाव में आने-जाने की अनुमति दी गई है। परन्तु घाट पर रुकना या बैठना प्रतिबंधित होगा। गंगापार रेत क्षेत्र में लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के मनोरंजन के साधन बन्द रखे जाएंगे।  यह आदेश 20 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में रात्रि कालीन कर्फ्यू रात 10 से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, होटल के रेस्टोरेंट, फूड प्वाइंट्स में किसी भी दशा में 50 फीसदी से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। इन सभी स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करनी होगी। मास्क का प्रयोग होगा। ‘मास्क नहीं तो सामान नहीं’ का अनुपालन व्यापार मंडल से समन्वय स्थापित कर कराया जाएगा। ऑटो रिक्शा व ई-रिक्शा में चार से ज्यादा सवारी नहीं बैठ सकेंगी। सभी सवारी व चालक मास्क लगाएंगे। जिले के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा मार्केट कमेटी सुनिश्चित कराएंगी कि उनके सभी दुकानदार, दुकान के कर्मचारी तथा ग्राहक मास्क पहनकर रहें। बिना मास्क पहने ग्राहकों को किसी भी दशा में कोई सामग्री नहीं दी जाएगी। यह आदेश का कड़ाई से लागू किया जाएगा। आदेश जारी होने के एक सप्ताह बाद यदि कोई बगैर मास्क के दिखा तो उसपर जुर्माना लगाया जाएगा। दुकानों या अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान में बिना मास्क पहने ग्राहक, दुकानदार कर्मचारी मिले तो ऐसे प्रतिष्ठान कुछ दिन के लिए बंद किये जा सकते हैं। यदि कोई अधिकारी व कर्मचारी मास्क नहीं पहनने की गलती एक से अधिक बार करते हुए मिला तो उसका वेतन रोक दिया जाएगा। 

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